डेलनपुर में हुए उपद्रव के मुख्य आरोपी डी.पी.धाकड़ ने रतलाम कोर्ट में किया समपर्ण
पुलिस रिमांड में देने का आवेदन निरस्त
रतलाम ,28 जुलाई (इ खबरटुडे)। किसान आंदोलन के दौरान डेलनपुर में हुए उपद्रव के मुख्य आरोपी डी.पी.धाकड़ ने शुक्रवार को रतलाम कोर्ट में समपर्ण कर दिया। कोर्ट ने 31 जुलाई तक धाकड़ को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए है। धाकड़ ने शुक्रवार दोपहर बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महेन्द्रसिंह सोंलकी के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इसके पूर्व न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसमें पेशी 31 जुलाई को नियत थी। न्यायालय में धाकड़ की और से अभिभाषक कैलाशचंद्र धाकड़ ने दस्तावेज प्रस्तुत किए। आत्मसमर्पण के बाद धाकड़ ने पुलिस से अपनी जान को खतरा बताते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की गुहार की। उसका कहना था कि पुलिस द्वारा उसके परिजनों को लगातार परेशान किया जा रहा है और एनकाउंटर की धमकी दी गई है। उसे पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया तो उसे और झुठे प्रकरण में फंसाकर एनकांउटर किया जा सकता है।
आत्मसमर्पण के बाद ओद्योगीक क्षैत्र थाना के उपनिरीक्षक रमेश गोस्वामी ने केस डायरी प्रस्तुत कर धाकड़ की विधिवत गिरफ्तारी ली और उसे पुलिस रिमंाड में देने का आग्रह करते हुए बताया कि पुलिस को आरोपी द्वारा दिए गए भड़काउ भाषण का वाइस से पल लेना है। उससे मोबाइल भी जब्त करना है। पुलिस के इस तर्क का धाकड़ की और से यह कहकर बचाव किया गया कि आरोपी घटना स्थल पर मौजुद ही नहीं था। घटना के सबंध में समस्त जानकारी और सामग्री आरोपी द्वारा म.प्र. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि पुलिस ने भड़काउ भाषण देने के सबंध में एफआईआर में कोई उल्लेख नहीं किया है।
एफआईआर में यह उल्लेख भी नहीं है कि भड़काउ भाषण का विडियों तैयार किया गया है। पुलिस आरोपी का वाइस से पल न्यायिक अभिरक्षा के दौरान भी ले सकती है। इस आधार पर पुलिस रिमांड में देने का आवेदन निरस्त कर आरोपी धाकड़ को न्यायिक अभिरक्षा में भेजेने का आदेश दे दिया गया। इस मामले में धाकड़ की अगली पेशी 31 जुलाई को होगी। धाकड़ सहित 57 नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस ने किसान आंदोलन के उपद्रव को लेकर तीन अलग-अलग मामले दर्ज कर रखे है। इनमें से अब तक 38 लोगों की गिर तारी हो चुकी है।