जिला परिवहन अधिकारी द्वारा स्कूली बसों में बालिकाओं के साथ महिला सहायक की तैनाती के निर्देश
रतलाम,28अक्टुम्बर(इ खबरटुडे) जिला परिवहन अधिकारी रतलाम ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूली बसों में छात्राओं को लाने एवं ले जाने के संबंध में निर्देष जारी किये गये है। अब स्कूल बसों में छात्राओं को लाने एवं ले जाते समय उनकी सुरक्षा हेतु बस परिचालक के साथ ही एक महिला सहायक भी नियुक्त करना अनिवार्य है।
नियुक्त करने की जवाबदारी प्रत्येक शैक्षणिक संस्था के संस्थापक /प्राचार्य की
उन्होने बताया कि कई बार स्कूल बसों में अकेली बच्ची को भी स्कूल आना जाना पढ़ता हैं ऐसी स्थिति में पुरूष चालक एवं परिचालक के मध्य बच्ची असहज एवं असुरक्षित महसुस कर सकती हैं। इस स्थिति में समाप्त करने के लिये यह आवष्यक हैं कि बस में पुरूष परिचालक के साथ महिला सहायक भी नियुक्त की जावे। स्कूली बसों में महिला सहायक की नियुक्त करने की जवाबदारी प्रत्येक शैक्षणिक संस्था के संस्थापक /प्राचार्य की रहेगी।