May 5, 2024

चार बीद्या जमीन फिर भी बीपीएल राशन कार्ड चाहिए, तत्काल नाम काटे -कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर

निजी डीपी पर दुसरों का अवैध कनेक्षन क्यों

जन सुनवाई में 141 समस्याऐं निराकृत

रतलाम,04 अप्रैल (इ खबरटुडे)। जन सुनवाई में आज चार बीद्या जमीन का मालिक बीपीएल का राशनकार्ड बनवाने के लिये सरपंच, सचिव की शिकायत लेकर आया। उसने बताया कि वह पात्रता पर्ची धारी है और उसका नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों (बीपीएल) की सूची में भी है। इसलिये उसको बीपीएल का राशन कार्ड चाहिए। जो कि सरपंच, सचिव बनाकर नहीं दे रहे है। पुछताछ मंे उसने बताया कि उसके पास चार बीद्या जमीन हैं जिस पर वे खेती कर रहा है। पात्रता नहीं रखने के बाद भी बीपीएल राशन कार्ड की मांग करने वाले सिखेड़ी के बाबुलाल लक्ष्मीनारायण जाट का नाम बीपीएल की सूची से तत्काल जाॅच कर काटने के निर्देश तहसीलदार रतलाम को जन सुनवाई में दिये गये।

आज जन सुनवाई में वनाधिकार पट्टा, स्वरोजगार योजनान्तर्गत मिलने वाले ऋण, शिक्षा ऋण का लाभ नहीं मिलने, पेंषन योजनाओं का लाभ नहीं मिलने, नामाकंन, बटवारा आदि की समस्याओं संबंधी षिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों की सुनवाई के बाद 141 समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने संबंधी निर्देष जारी किये गये।
डेढ़ लाख की राशि जमा कर निजी डी.पी. ली, सुपरवाईजर दे रहा अवैध कनेक्षन
जन सुनवाई में गुणावद के रमेश गंगाराम गायरी ने शिकायत की कि उसने डेढ़ लाख रूपये खर्च कर विद्युत वितरण कम्पनी से सिंचाई के लिये अपने खेत में डी.पी. लगवाई। विद्युत कम्पनी में सेमलिया में कार्यरत सुपरवाईजर द्वारा अन्य कृषकों से रिष्वत ली जाकर अवैध तरीके से उनको उसकी डी.पी. में से कनेक्षन दिये जा रहे है। अन्य लोगों को कनेक्षन देने से उसकी मोटर चल नहीं पा रही हैं और पैसा खर्च करने के बाद भी वह स्वयं के खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहा है। अधीक्षण यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड से पुछा गया हैं कि क्यों निजी डी.पी.से अन्य किसानों को कनेक्षन दिये जा रहे है। तत्काल अन्य लोगों के कनेक्षन हटाये जाकर एडीएम डाॅ. कैलाष बुन्देला को अवगत कराने को निर्देषित किया गया है।
गरीब शबनम को बीपीएल राशन कार्ड और राज्य बिमारी सहायता राषि उपलब्ध कराये
कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने रतलाम शहर एसडीएम सुनील झा को ज्योति नगर निवासी शबनम मोहम्मद नुमेर के प्रकरण का शीघ्र परीक्षण कर बीपीएल की सूची में नाम जोड़ने के निर्देष दिये है। उन्होने शबनम राषन कार्ड भी जारी करने को कहा है। शबनम ने जन सुनवाई में बताया कि वह अत्यन्त गरीब हैं और उसे दिल की बिमारी भी हैं उसका ईलाज वह करा नहीं पा रही है। उसे राषन कार्ड के साथ ही बिमारी के ईलाज के लिये भी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाये। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रकरण भेजते हुए परीक्षण कर राज्य बिमारी सहायता अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के निर्देष दिये है ताकि उसे सहायता राषि उपलब्ध कराई जा सकें।
विधायक निधि के टेंकर का निजी उपयोग क्यों
एडीएम डाॅ. कैलाश बुन्देला ने जनपद पंचायत रतलाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से पुछा हैं कि ग्राम पंचायत को प्रदान किये गये विधायक निधि के टेंकर का कोई निजी उपयोग कैसे कर सकता है। आज जन सुनवाई में मोरवनी के ग्रामीणों ने षिकायत की कि पूर्व विधायक श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी द्वारा पेयजल के लिये विधायक निधि से प्रदान किये गये टेंकर का निजी उपयोग कनेरी के जगदीष धन्नालाल पाटीदार द्वारा विगत नौ महिने से किया जा रहा हैं और वह टेंकर लौटा नहीं रहा है जबकि गर्मी में टेंकर की सख्त आवष्यकता है। उन्होने बताया कि जगदीष पाटीदार द्वारा नौ महिने पहले टेंकर ग्राम दंतोड़ा से ले जाया गया था और टंेकर को वापस बुलाने में ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव भी रूचि नहीं ले रहे है। एडीएम ने जनपद सीईओ रतलाम को तत्काल कार्यवाही कर टेंकर दिलाने के निर्देश दिये।

तत्काल विद्युत कनेक्षन दें
जन सुनवाई में आज विद्युत विभाग की एक अन्य शिकायत में तितरी के मुकेष पिता प्रकाषचंद्र शर्मा द्वारा बताया गया कि उसके नवनिर्मित मकान में विभाग के द्वारा विद्युत कनेक्षन नहीं दिया जा रहा है। नियमों का हवाला देते हुए बताया जा रहा हैं कि सौ मीटर के बाहर के दायरे में कनेक्षन नहीं दिया जा रहा है जबकि इससे ज्यादा दूरी पर बने हुए मकानों में भी कनेक्षन दिये गये है। उन्होने पक्षपात करने का आरोप लगाया। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए अधीक्षक यंत्री विद्युत वितरण कम्पनी को तत्काल कनेक्षन देने हेतु निर्देषित किया गया।

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