May 6, 2024

कलेक्टर ने जनता का दुख दर्द सुना और उनका मौके पर ही निराकरण भी किया

जन सुनवाई में आये 181आवेदन पत्र

रतलाम 11 अगस्त(इ खबरटुडे)।  कलेक्टर  बी.चन्द्रशेखर ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई कार्यक्रम में आये जिले के आवेदनकर्ताओं एवं शिकायतकर्ताओं की बातों को गम्भीरतापूर्वक सुना और तत्परता से उनका निराकरण भी किया। उन्होनें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समयसीमा निर्धारित करते हुए निराकरण कर निर्देश दिये। आज जन सुनवाई में 181 शिकायते प्राप्त हुई। जिनके निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
कॉलेज प्रबंधन से चर्चा करें, छात्रवृत्ति की पात्रता हैं तो फीस क्यों
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री प्रशांत आर्य को दुरभाष पर निर्देशित किया कि वह इंदौर के गोविन्दराम सेकसरिया इन्जिनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के प्रबंधकों से चर्चा कर कुमारी कविता नंदकिशोर को कॉलेज में प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनिय हैं कि कुमारी कविता पोलेटेक्निक कॉलेज जावरा से प्रथम श्रेणी प्राप्त डिप्लोमाधारी है। वह विकलांग भी है और आरक्षित श्रेणी की होने से उसे छात्रवृत्ति की पात्रता भी है। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा प्रवेश देने के पूर्व चालीस हजार रूपये की फीस के मांगे जा रहे हैं जिसकी पूर्ति उसे प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति से की जा सकती है। छात्रा पिता की मृत्यु होने के कारण आर्थिक तंगी से भी जुझ रही है।
एजेंटी करने वाले शिक्षक के विरूध्द कार्यवाही करें
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया हैं कि शिक्षक रमेशचंद्र बैरागी के विरूध्द कड़ी कार्यवाही की जाए। जन सुनवाई में ठेला लगाने वाले जावरा निवासी शैरसिंह हिरालाल ने शिकायत की कि हाट पिपलिया में शिक्षक एवं प्रियदर्शनी विद्युत कॉलोनी, 24 बटालियन के सामने रहने वाले श्री बैरागी के द्वारा भविष्य क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड उदयपुर के लिये विगत वर्षो से एजेंटी की जा रही है। उसने भी प्रतिदिन सौ रूपये के मान से पैसें जमा कराये। सालभर के बाद जब श्री बैरागी से जमा रूपये 39496/- मांगे गये तो उसके द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया जावरा का चैक दिया जो कि बाउंस हो गया। पैंसे मागने पर श्री बैरागी के द्वारा गाली गलोच एवं धमकिया दी जा रही है। शैरसिंह ने गुहार लगाई कि उस गरीब को पसीना बहाकर एकत्र की गई राशि वापस दिलायी जाए।
बीड़ी माचिस बेचने वाले को भी सहायता की पात्रता
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने खादी ग्रामोद्योग अधिकारी को आर्थिक कल्याण सहायता योजनान्तर्गत बीस हजार रूपये तक की सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण बनाने के निर्देश दिये है। जन सुनवाई में केसरपुरा के पुना भावजी द्वारा अनुरोध किया गया कि वह बीडी माचिस एवं गोली बिस्टिक बेचकर परिवार का भरणपोषण कर रहा है। उसे भी किसी सरकारी योजना में मदद दिलायी जाए।
कंट्रोल रेट पर सीमेंट उपलब्ध कराये जाने हेतु परीक्षण करें
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को रावटी निवासी अशोक कुमार भेरूलाल जोकचंद की मांग पर ग्रीन कार्डधारी होने के लाभ संबंधित जानकारी का परीक्षण करने के निर्देश दिये है। उल्लेखनिय हैं कि अशोक जोकचंद ने मांग की हैं कि उसे दो बच्चों के जन्म उपरांत नसबंदी कराने पर प्राप्त होने वाले ग्रीन कार्ड के आधार पर स्वयं के आवास निर्माण हेतु कंट्रोल रेट पर सीमेंट उपलब्ध करवायी जाये ताकि वह अपना घर बना सकें। उसे मकान निर्माण के लिये सौ बैग सीमेंट की आवश्यकता है।
आवागमन के मार्ग पर बाउण्ड्रीवाल नहीं बनायी जा सकती
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने नगर निगम कमिश्नर को आवागमन के मार्ग पर बाउण्ड्रीवाल बनायी जाने की शिकायत को तत्काल देखने और नियम विरूध्द होने वाले कार्य को रोकते हुए निर्माण को हटाने के निर्देश दिये है। आज जन सुनवाई में श्रीमती लीलाबाई रतनलाल एवं श्रीमती भुलीबाई शम्भुनाथ ने शिकायत दर्ज कराई कि न्यू ग्लोबस सिटी में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर दिनेश जोसफ, पुनम पाठक एवं घनश्याम तिलकराम त्यागी द्वारा वर्षो से चालु आवागमन मार्ग को 11 फीट ऊॅची दिवाल बनाकर बंद किया जा रहा है जिससे क्षेत्र वासियों को आवागमन में परेशानी हो रही है।
पुलिस चौकी को किसने तोड़ा, कार्यवाही करें
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को विभागीय निर्माण पंजी में पिपलौदा के ग्राम मावता में पुलिस चौकी के दर्ज होने संबंधी जानकारी की पड़ताल करने के निर्देश दिये। उन्होनें निर्देशित किया हैं कि यदि पुलिस चौकी भवन निर्माण संबंधित जानकारी दर्ज हैं तो उसके किसने तोड़ा हैं, तोड़ने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई हैं, सम्पूर्ण जानकारी के साथ नियमानुसार कार्यवाही करें। यदि भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा हैं तो उस अनुसार भी कार्यवाही की जाए। जन सुनवाई में मावता निवासी श्रीमती ललीताबाई एवं श्रीमती मोहनबाई द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि पिपलौदा के रामेश्वर पिता कस्तुरचंद्र मण्डौरा द्वारा अवैध रूप से उस स्थान पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जहा 1920 में चौकी स्थापित की गई थी और 2005 तक पुलिस चौकी संचालित की जा रही थी।
लम्बित भुगतान नियमानुसार कराये
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जन सुनवाई में अलकापुरी निवासी जयनारायण अहिरवार की शिकायत पर उसे मजदूरी के रूपये 54617/- का भुगतान कराने के निर्देश श्रम पदाधिकारी को दिये है। श्री अहिरवार ने अपनी शिकायत में बताया कि वे रेल्वे माल गोदाम में रेक से सामग्री उतारने, चढ़ाने का कार्य करते है। उसके द्वारा स्वस्तिक इन्टरप्राईजेस के ठेकेदार संजय मणीलाल जैन के लिये कार्य किया गया। किन्तु वर्ष 2012 से उसका भुगतान बकाया है। जिसे श्री जैन द्वारा चुकाया नहीं जा रहा है और उसे आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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