November 18, 2024

कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर के मध्य कार्य विभाजन

रतलाम 21 अगस्त(इ खबरटुडे) कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जिले मे पदस्थ कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी और अपर कलेक्टर (राजस्व) के मध्य पूर्व मे किये गये कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन किया है। कलेक्टर एंव अपर कलेक्टर के मध्य न्यायालयीन कार्य विभाजन किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रशेखर अब आरबीसी के तहत् केन्द्रीय एवं राज्य सभा के विभिन्न विभागो को शासकीय भूमि आबंटन संबंधी प्रकरण, म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील के प्रस्तुत 1 से 10 तक मे से पहला प्रकरण तथा बाद में इसी क्रम अनुसार, पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत अपील, याचिका एवं निगरानी के प्रस्तुत 1 से 10 तक मे से पहला प्रकरण तथा बाद में इसी क्रम अनुसार, आंगनवाडी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओ से संबंधित अपील के प्रस्तुत 1 से 10 तक मे से पहला प्रकरण तथा बाद में इसी क्रम अनुसार, शिक्षको के युक्तियुक्तकरण एवं अन्य अपील के प्रस्तुत 1 से 10 तक मे से पहला प्रकरण तथा बाद में इसी क्रम अनुसार, जनपद एवं नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरूध्द प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव, पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट वं स्वास्थ्य संबंधी प्रकरण, भू राजस्व संहिता के तहत अन्य मामले, विविध राजस्व सामान्य मामले, आबादी, स्कूल,खैल मैदान, चिकित्सालय, पंचायत भवन आदि के लिये भूमि का आरंक्षण एवं आबंटन, म0प्र0 लोकधन (शोध राशियो की वसूली) अध्िनियम 1987 तथा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तिय आस्तियो का पुनर्गठन व प्रतिभूति हित प्रर्वतन अध्िनियम 2002 के अंतर्गत बन्धक सम्पत्ति के भौतिक आधिपत्य प्राप्ति संबंधी बैंको के प्रकरण, म0प्र0 राज्य सूरंक्षा अधिनियम (जिला बदर)ए एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के प्रकरण देखेंगे।
अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी धर्मेन्द्रसिंह कार्य विभाजन उपरान्त अब म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत समस्त मूल आवेदन, आदिवासी की कृषि भूमि गैर आदिवासी को संहिता की धारा -165(6) के तहत अंतरण, शासकीय पट्टे की भूमि का अंतरण धारा -165(7) एवं आदिवासी क्षेत्र में कृषि भिन्न आशय की भूमि अंतरण के प्रकरण, म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील के प्रस्तुत 1 से 10 मे से क्रमांक 2 से 10 तक के प्रकरण तथा बाद में इसी क्रम अनुसार, पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत अपील, याचिका एवं निगरानी के प्रस्तुत 1 से 10 तक मे से कमांक 2 से 10 तक के प्रकरण तथा बाद में इसी क्रमानुसार, आंगनवाडी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओ से संबंधित अपील के प्रस्तुत 1 से 10 तक मे से क्रमांक 2 से 10 तक के प्रकरण, शिक्षको के युक्तियुक्तकरण एवं अन्य अपील के प्रस्तुत 1 से 10 तक मे से क्रमांक 2 से 10 तक के प्रकरण तथा बाद में इसी क्रम अनुसार, गौवंश अधिनियम के अंतर्गत राजसात संबंधी प्रकरण, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत राजसात संबंधी प्रकरण, नादारी जांच, उत्तराधिकारी वं संरक्षक प्रमाण पत्र तथा चरित्र सत्यापन, शोध क्षमता (साल्वेन्सी) सम्पन्नता प्रमाण पत्र, आरबीसी 6-4 के अंतर्गत आर्थिक सहायता, वृक्षो की कटाई की अनुमति, मप् रगौण खनिज अधिनियम के तहत अवैध उत्खनन एवं परिवहन संबंधी प्रकरण, देव-स्थान कृषि भूमि की वार्षिक निलामी एवं सिवाय आय के तहत अन्य निलामी प्रकरणो का अनुमोदन, सुचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील प्रकरण्ा, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अपील प्रकरण, जिले में कानून व्यवस्था के तहत सीआरपीसी की धारा 144 के आदेश, संहिता की धारा 107 के तहत नक्शा दुरस्ती संबंधी प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं इससे संबंधित नियम वं अधिनियमो के तहत अधिहरण संबंधी व अन्य प्रकरण एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणो को देखेंगे।

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