October 15, 2024

एटलेन हाई वे के भू अर्जन में गडबडी के नए मामले सामने आए,भुगतान पर रोक के बावजूद पटवारियों ने करवाया लाखों का भुगतान

रतलाम,3 सितम्बर (इ खबरटुडे)। धामनोद से गुजर रहे एटलेन रोड के लिए हो रहे भू अर्जन में गडबडियों के नित नए मामले सामने आ रहे है। अनेक ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के बाद अब धामनोद पटवारी मनोहर राठोड के विरुध्द नई शिकायत की गई है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जिस भूमि के मुआवजा भुगतान पर रोक लगाई गई थी,उस भूमि का लाखों रुपए की मुआवजा राशि का गलत ढंग से भुगतान करवा लिया गया।
कलेक्टर और लोकायुक्त को की गई शिकायत में शिकायतकर्ता शीतल काबरा ने बताया कि धामनोद स्थित सर्वे न.1303-1 और 1303-3 की भूमि के विक्रय को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भूमिस्वामी चंदनबाला सोनावा ने उक्त भूमि का विक्रय अनुबन्ध दिनेश जोशी से वर्ष 2018 में किया था। इस विक्रय अनुबन्ध के संपादित होने के पश्चात इसी स्थान से एटलेन हाई वे गुजरने की योजना सामने आई। इस बात की जानकारी धामनोद के हलका पटवारी मनोहर राठौड को थी। पटवारी मनोहर राठौड ने अपने मित्र पटवारी राजेश रावल के साथ मिल कर उक्त भूमि को भूमि स्वामी चंदनबाला से मिल कर अवैध ढंग से विक्रय पत्र संपादित करवा लिया। चूंकि खरीददार स्वयं पटवारी है,इसलिए उक्त भूमि का नामांतरण भी फौरन हो गया।
इस भूमि का विक्रय अनुबन्ध करने वाले दिनेश जोशी को जब भूमि के अन्य व्यक्तियों को विक्रय हो जाने की खबर मिली तो उन्होने सिविल न्यायालय में प्रकरण दायर करते हुए तत्कालीन एसडीएम शिराली जैन को इस बात की शिकायत की। सुश्री जैन ने मामले की सुनवाई करने के पश्चात उक्त भूमियों के मुआवजा वितरण पर प्रकरण के निराकरण होने तक रोक लगा दी।
मुआवजा वितरण पर एसडीएम द्वारा स्पष्ट रोक लगा दी जाने के बाद पटवारी मनोहर राठौड और राजेश रावल ने मुआवजा वितरण के लिए नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत किया और नियम विरुध्द नया प्रकरण तैयार करवा लिया। पटवारी द्वय ने तत्कालीन एसडीएम प्रवीण फुलपगारे को अपने प्रभाव में लेकर उक्त विवादित भूमि का मुआवजा प्रदान करने के आदेश करवा लिए। एसडीएम फुलपगारे ने अपने तबादले से ठीक पहले उक्त अवैधानिक आदेश पारित किया था। दोनो पटवारियों ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए आदेश होने के फौरन बाद 71 लाख रु. से अधिक मुआवजा राशि अवैध तरीके से प्राप्त कर ली।
शिकायतकर्ता शीतल काबरा ने बताया कि पूर्व के एसडीएम के आदेश को निरस्त किए बिना और शिकायतकर्ता का पक्ष सुने बिना ही एसडीएम प्रवीण फुलपगारे ने अवैधानिक रुप से मुआवजा भुगतान का आदेश जारी कर दिया।
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि धामनोद के पटवारी मनोहर राठौड ने भू अर्जन के कार्य में गंभीर गडबडियां की है। इस सम्बन्ध में बनाए गए जांच दल ने अपनी जांच में भी यह पाया था कि भू अर्जन के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति में भूमियों के जो क्षेत्रफल दर्शाएं गए है,वास्तविकता में उससे कम भूमि ली गई है। एटलेन रोड की सीमा के लिए जो पोल लगाए गए है,और जो भूमि वास्तव में एटलेन में आनेवाली है,उनकी विज्ञप्ति ही प्रकाशित नहीं की गई है। जिन भूमियों का उल्लेख प्रकाशित विज्ञप्ति में किया गया है,उनमें से कई तो एटलेन से काफी दूर है।
शिकायतकर्ता ने कलेक्टर और लोकायुक्त को शिकायत प्रस्तुत कर कहा है कि पटवारी मनोहर राठौड और राजेश रावल ने अपने पद का दुरुपयोग कर गंभीर आर्थिक अनियमिताएं की है और साथ ली इनकी गडबडियों के कारण एटलेन प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में उक्त दोषी व्यक्तियों के विरुध्द जांच कर कडी कार्यवाही की जाए।

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