इच्छुक आवेदनकर्ता मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण हेतु आॅनलाईन आवेदन करें
रतलाम ,11 अप्रैल(इ खबरटुडे)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम ने बताया कि वर्ष 2017-18 हेतु हाथकरघा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने हेतु बैंक ऋण स्वीकृति आवेदन जिला हाथकरघा कार्यालय जिला पंचायत रतलाम में आॅनलाईन करने के पश्चात जमा कर सकते है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत आवेदन एम.पी.आॅनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेगे।
जिला ग्रामोघोग अधिकारी, हाथकरघा विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा व्यवसाय स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा सामान्य वर्ग के पुरूष हेतु 15 प्रतिशत (अधिकतम एक लाख) तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अल्पसंख्यक,निःशक्तजन (दिव्यांग) हेतु 30 प्रतिशत (अधिकतम दो लाख रूपये) एवं घुमक्कड़ जाति के आवेदकों को 30 प्रतिशत (अधिकतम तीन लाख रूपये) मार्जिन मनी अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। परियोजना लागत रूपये 50 हजार से 10 लाख तक होगी। विभाग द्वारा पाॅच प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान भी उपलब्ध कराया जायेगा।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत कामगारो, शिल्पियों, कारीगरों को आवश्यक मशीन, उपकरण एवं कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये पचास हजार तक परियोजना स्वीकृत की जायेगी। सामान्य वर्ग पुरूष हेतु 15 प्रतिशत पीडीएस कार्डधारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आदि को 50 प्रतिशत (अधिकतम राशि रूपये पन्द्रह हजार) मार्जिन मनी अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।