आपराधिक प्रवृत्ति के छह व्यक्ति जिले से निष्कासित
रतलाम 25 सितम्बर(इ खबरटुडे)। जिला मजिस्ट्रेट राजीव दुबे ने आपराधिक प्रवृत्ति के छह व्यक्तियों को जिला बदर कर दिया है। इन्हें रतलाम,धार,झाबुआ,उज्जैन,आगर और मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है।
भुरू पिता मुन्ना खां उम्र 50 वर्ष निवासी ऊँटखाना जावरा,इकबाल पिता बाबू खां कुरैशी उम्र 36 वर्ष निवासी जूना कबाड़ा ऊँटखाना जावरा,सिकन्दर पिता अखलाक उम्र 25 वर्ष निवासी ऊँटखाना जावरा, शौकत पिता भुरू उर्फ भूरा बैण्डा उम्र 32 वर्ष निवासी जूना कबाड़ा ऊँटखाना जावरा को दस-दस माह के लिए एवं आसिफ उर्फ गुलाम पिता कामील खां हुसैन उम्र 25 वर्ष निवासी मोचीपुरा रतलाम को एक वर्ष के लिए तथा अशोक पिता देवीलाल रेगर उम्र 32 वर्ष निवासी बोहरे की चाल जावरा रोड रतलाम को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक व्दारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा 5 के अधीन प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है। डीएम ने जिला बदर किए गए व्यक्तियों को आगाह किया है कि वे आदेश प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर रतलाम और पांच सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाएं। जिला बदर की नियत अवधि में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उल्लिखित क्षेत्र में उनके प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।