December 27, 2024

आपराधिक कृत्यों में लिप्त पांच व्यक्ति जिला बदर

रतलाम 14 जनवरी(इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डा.संजय गोयल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा पांच के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के पांच आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को जिला बदर किया है। कालू उर्फ मनोज पिता शिवसिंह ठाकुर निवासी जवाहर नगर, दिनेश पिता नानूराम रेगर निवासी जावरा फाटक रतलाम, मुकेश पिता जगन्नाथ निवासी धबाईजी का वास रतलाम, कैलाश उर्फ मुगली पिता कृष्णचंद्र माली निवासी जाट मोहल्ला नामली,नासिर उर्फ चिकना पिता शफी मेवाती निवासी मेवाती मोहल्ला आलोट को जिला बदर करते हुए आदेशित किया गया है कि ये आगामी छह माह की कालावधि के लिए रतलाम जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाएं तथा उक्तावधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश न करें।

जब्तशुदा शराब एवं वाहन अधिहरण के आदेश

    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डा.संजय गोयल ने विभिन्न प्रकरणों में जब्तशुदा शराब एवं वाहन अधिहरण के आदेश दिए हैं। माननखेडा टोलटेक्स नाके के पास से 17 अप्रैल 2013 को वाहन क्रमांक आरजे 06यूए 0518से,ग्राम सरसी गुणावद रोड से 8 सितम्बर 2013 को मोटर सायकल क्रमांक एमडी 625 एमएफ 12सी के 32968 से जब्त 80 बल्क लीटर शराब,हुसैन टेकरी चौराहा व फोरलेन के मध्य 6 जून 2013 को मोटर सायकल क्रमांक एमपी 43 एमडी 6108 से 54 बल्क लीटर शराब, बारा पत्थर मण्डी रोड फोरलेन नामली से 11जून 2014 को महिन्द्रा जीप क्रमांक एमपी 48 पी 0676 से 53.46 लीटर शराब का अवैध परिवहन होना सिद्ध पाए जाने पर जब्तशुदा शराब एवं वाहनों के अधिहरण के आदेश दिए गए हैं।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds