अवैध कोचिंग संचालन पर कार्यवाही होगी-कलेक्टर
रतलाम 12 अक्टूबर (इ खबरटुडे)।कलेक्टर -बी.चन्द्रशेखर ने राजस्व कॉलोनी में चलने वाली अवैध कोचिंग क्लॉस के कारण होने वाली परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए कॉलोनी वासियों की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल वर्मा ने आज बैठक में बताया कि कोचिंग क्लॉस का संचालन वाणिज्य कर विभाग में बगैर पंजीयन और सेवा शुल्क जमा कराये बगैर अवैध रूप से देवेन्द्र शर्मा द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर ने डी.ई.ओ. को कोचिंग क्लॉस संचालक के विरूध्द कार्यवाही किये जाने हेतु वाणिज्य कर विभाग को पत्र भेजने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा हैं कि अवैध रूप से कोचिंग का संचालन, यातायात को अवरूध्द करना और क्षेत्रवासियों के लिये मुश्किले खड़ी करने वाले के विरूध्द कठोर कार्यवाही की जायेगी।
संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 सेवा से पृथक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रतलाम लक्ष्मणसिंह डिंडोर ने प्राथमिक विद्यालय भाटीबड़ोदिया में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 पर पदस्थ झमकलाल कथेरिया की संविदा सेवाएॅ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। उक्त कार्यवाही उनकी नियुक्ति संबंधी चारित्रिक सत्यापन की अनुशंसा प्रतिकुल पाये जाने के कारण की गई है। सत्यापन संबंधी अभिमत उप पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा म.प्र. भोपाल से चाहा गया था। कथेरिया ने अपनी नियुक्ति के समय गलत जानकारी देकर तथ्यों को छुपाने संबंधी गैर कानूनी कृत्य किया था। उल्लेखनीय हैं कि शपथ पत्र में भी उनके द्वारा किसी भी न्यायालय अथवा थाना में कोई भी अपराध पंजीबध्द नहीं होने संबंधी शपथ पत्र दिया गया था। जबकि थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर में उनके विरूध्द आपराधिक प्रकरण भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं में पंजीबध्द होना पाया गया है।