हितग्राही जनपद पंचायतों में आवेदन पत्र जमा करें
रतलाम 29 जून (इ खबरटुडे)।सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रतलाम द्वारा बताया कि रतलाम जिले मंे अनुसूचित जनजाति वर्ग के बैरोजगार युवक-युवतियों हेतु म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के 130 एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्वरोजगार योजना के 8 प्रकरणों को स्वीकृत कराने हेतु शासन से लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
जिस हितग्राही को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं युवा उद्यमी स्वरोजगार योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह अपने आवेदन पत्र जनपद पंचायतों में जमा करंे। योजना के आवेदन पत्र सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, सागोद रोड़, उत्कृष्ट स्कूल के सामने रतलाम एवं जिले की जनपद पंचायतों में कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।
योजनान्तर्गत राशि दस लाख से एक करोड़ तक के प्रकरण पात्रता के आधार पर स्वीकृत किये जावेगें
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत राशि पचास हजार तक के प्रकरण पात्रता के आधार पर स्वीकृत किये जावेगें एवं योजनान्तर्गत हितग्राही 18 से 55 वर्ष तक की आयु वर्ग के होना चाहिए। इस योजना में शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नही है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्वरोजगार योजनान्तर्गत राशि दस लाख से एक करोड़ तक के प्रकरण पात्रता के आधार पर स्वीकृत किये जावेगें जिसमें हितग्राही की आयु 18 से 40 वर्ष हो एवं शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना अनिवार्य है।
दोनों योजनाओं हेतु संबंधित हितग्राही अपने प्रकरण के साथ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र, वोटर आई.डी., आधार कार्ड, पेन कार्ड, हितग्राही जो रोजगार करना चाहते है उसका वर्तमान दर का कोटेशन, बैंक पास बुक की छायाप्रति, जो कार्य करना हैं उसकी जानकारी भी सलंग्न करें। योजना से संबंधित जानकारी कार्यालयीन समय पर संबंधित विभागों में देखी जा सकती है।