November 1, 2024

सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम जिले में कलेक्टर ने लगायी धारा 144

रतलाम 06 अप्रैल(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने सिंहस्थ 2016 महाकुम्भ के मदद्ेनजर रतलाम जिले में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू की है। ज्ञातव्य हैं कि सिंहस्थ महाकुम्भ उज्जैन में 22 अप्रैल से प्रारम्भ हो रहा है और सिंहस्थ उज्जैन में लाखों श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना है।

रतलाम सीमावर्ती जिला होने से कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से रतलाम जिले में स्थित होटल, लाॅज, धर्मशाला, ढाबा, सराय, पेट्रोल पम्प,रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड में बाहरी व्यक्ति बड़ी संख्या में आयेगे जिससे अवांछित एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने सिंहस्थ 2016 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने, किसी अप्रिय स्थिति एवं जनधन की हानि की रोकथाम तथा लोक प्रशांति कायम रखने की दृष्टि से जिले में दो माह के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की है।
 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् जिले में स्थित होटल, लाॅज, सराय, धर्मशाला, ढाबा, पेट्रोल पम्प के भीतर एवं पार्किग स्थल पर संचालकों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाये जावें ताकि उक्त स्थानों पर आने वाले व्यक्तियों पर समूचित निगरानी की जा सकें। इस प्रकार जिले में स्थित होटल, लाॅज, सराय, धर्मशाला, ढाबा में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मूल पहचान पत्र, सत्यापित उपरांत पहचान पत्र की छायाप्रति प्राप्त कर संबंधित थाने को प्रतिदिन भेजी जावें।
 उक्त सूचना व्यक्ति द्वारा होटल, लाॅज, धर्मशाला छोड़ने से पूर्व संबंधित थाने को दी जाये एवं प्रत्येक मकान मालिक द्वारा किरायेदार की सूचना पहचान संबंधी दस्तावेजों के साथ संबंधित थाने को तत्काल दी जावें। यदि कोई उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत् अभियोजित किया जावेगा।

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