सभी आवश्यक दवाईयाॅ खरीदी जाये – कलेक्टर
रतलाम 07 मई(इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने सिविल सर्जन को पीसीपीएनडीटी एक्ट की बैठक के दौरान निर्देशित किया कि सभी आवश्यक दवाईयाॅ नियमानुसार क्रय की जाये। पीसीपीएनडीटी एक्ट की बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न नर्सिग होम द्वारा आॅनलाईन जमा किये जाने वाले आवेदन पत्रों की समीक्षा की।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. वंदना खरे ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत डी.ई.एफ.जी.फार्म भरने का प्रशिक्षण लगभग 25 संस्थाओं को प्रदान कर दिया गया है। सोनोग्राफी कराने वाले मरीज के मोबाईल नम्बर पर वन टाईम पासवर्ड जनरेट होगा इस ओ.टी.पी.के आधार पर फार्म -एफ की प्रविष्ठि की जायेगी एवं टेªकर के माध्यम नियम विरूद्ध लिंग चयन आधारित सोनोग्राफी कराने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सकेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सिकल सेल एनिमिया से ग्रसित बच्चों के उपचार हेतु इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन एवं लेब टेकनिशियन द्वारा बच्चों की जाॅच एवं उपचार संबंधित चर्चा की। जिस पर कलेक्टर ने सभी आवश्यक सहयोग सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के समन्वय से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। पीसीपीएनडीटी एक्ट की समिति के सदस्यों ने जिला चिकित्सालय रतलाम में आयरन की गोलियों एवं आई.वी.सेट एवं इससे जुड़ी दवाईयों की कमी की समस्या रखी।
इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि दवाईयों के क्रय की प्रक्रिया नियमानुसार की जा रही है। कलेक्टर ने सिविल सर्जन को दूरभाष पर निर्देशित किया कि आवश्यक दवाईयों का आकलन दवाईयों के खत्म होने से दो माह पूर्व ही कर लिया जायें तथा सभी आवश्यक दवाईयाॅ नियमानुसार उपलब्ध करा दी जायें किसी भी स्थिति में मरीजों से बाजार से दवा क्रय न कराई जाये। यदि आवश्यक हो तो वरिष्ठ कार्यालय से दवाईयों की लोकल आधार पर क्रय संबंधी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।