November 16, 2024

देशद्रोह के प्रकरण में पक्षद्रोही हुआ मुख्य गवाह

पुलिस अनुसंधान की पोल खुली,नहीं बनाया मजबूत प्रकरण

रतलाम,16 जुलाई (इ खबरटुडे)। भारत के खिलाफ जेहाद के नाम पर युध्द छेडने के मंसूबे बांध रहे पांच देशद्रोह के आरोपियों के विरुध्द न्यायालय में चल रहे प्रकरण में पुलिस के ढीले रवैये की पोल आज खुल गई। देशद्रोह के अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले का मुख्य गवाह आज न्यायालय में पलट गया। इस मामले के सभी आरोपी जमानत पर रिहा है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार,प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एमएस चन्द्रावत के न्यायालय में शनिवार को देशद्रोह प्रकरण की सुनवाई चल रही थी। आज प्रकरण के मुख्य आरोपी इमरान के घर से बरामद किए गए कारतूस और देश के खिलाफ जेहाद छेडने से सम्बन्धित साहित्य की जब्ती के प्रमुख गवाह लखन को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस गवाह की गवाही के दौरान पुलिस का लापरवाही भरा रवैया सामने आ गया। जब्ती के गवाह लखन ने पुलिस द्वारा जब्त की गई तमाम आपत्तिजनक चीजों के लिए तो हामी भरी लेकिन वह इस बात से मुकर गया कि उक्त घर आरोपी इमरान का था। गवाह ने न्यायालय को बताया कि उसे यह नहीं पता था कि उक्त इमरान का था या किसी और का। गवाह ने कहा कि उसे यह भी नहीं पता कि पुलिस ने उक्त जब्ती इमरान द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की है। गवाह के पक्षद्रोही हो जाने पर अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रकाश राव पंवार ने उसे पक्षद्रोही घोषित करने का निवेदन किया। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अब अतिरिक्त लोकअभियोजन प्रकाश राव पंवार द्वारा उक्त गवाह का प्रतिपरीक्षण किया जाएगा।

यह है मामला

उल्लेखनीय है कि विगत १७ अप्रैल २०१५ को पुलिस द्वारा पांच आरोपियों के खिलाफ देश के खिलाफ युध्द छेडने और दोशद्रोह के आरोप में भादवि की धारा १२१(क),१२३ और १२४(क) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था। असल में माणकचौक पुलिस द्वारा अवैध पिस्टल के साथ पकडे गए आरोपी इमरान पिता शरीफ मोहम्मद खान ३२ नि.मोहन नगर से हुई कडी पूछताछ के बाद उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जब उसके घर की तलाशी ली गई,तो पुलिस को देश के खिलाफ जेहाद का युध्द छेडने,बम बनाने की विधियां सिखाने जैसा साहित्य मिला। देशद्रोह की उक्त सामग्रियां मिलने के बाद पुलिस के कान खडे हुए और आरोपी इमरान से कडी पूछताछ शुरु की गई। पूछताछ के दौरान इमरान ने अपने पांच और साथियों असजद खां पिता जहूर खां नि.शैरानीपुरा,रिजवान पिता इरफान खान ३० नि.आनन्द कालोनी, वसीमखान पिता सलीमखान २९ नि.रहमत नगर,अनवर कुरैशी पिता हुसैन कुरैशी २६ नि.हाट रोड और मजहर के नाम बताए। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया और इनके विरुध्द देशद्रोह के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया गया। सभी आरोपी फिलहाल उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत पर रिहा है।

पुलिस का ढीला रवैया

प्रकरण के मुख्य गवाह का न्यायालय में पलटी खा जाना अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा बरते गए ढीले रवैये को प्रमाणित करता है। इतने गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकरण के गवाहों को पुलिस द्वारा उचित सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और न्यायालय के सामने गवाह पलट गया।

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