December 24, 2024

डिफाल्टर किसानों को एनसीएल नवीन ऋणमान से और नगद ऋण,मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के प्रावधानों में संशोधन

farmar

रतलाम,14 जुलाई (इ खबरटुडे)। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में शामिल होने वाले प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के डिफाल्टर सदस्य कृषकों को एनसीएल नवीन ऋणमान से तत्काल वस्तु क्रय के साथ नगद ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। किसानों के हित में योजना में किये गये संशोधन का सहकारिता विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी. गुप्ता ने बताया कि कृषक समाधान योजना में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने और बकाया मूलधन की राशि का 50 प्रतिशत चुका देने पर कृषक को एनसीएल नवीन ऋणमान से तत्काल नगद ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि कृषक द्वारा जिस दिनांक को शेष आधे मूलधन की राशि चुकायी जायेगी, उसी दिन खाते में शेष बकाया ब्याज की सम्पूर्ण राशि माफ कर दी जायेगी। इसके साथ ही, कृषक को मूलधन की राशि के बराबर का शून्य प्रतिशत ब्याज का नवीन ऋण स्वीकृत कर दिया जायेगा। स्वीकृत ऋण में नगद ऋण एवं वस्तु ऋण का अनुपात वही होगा, जो जिले में नियमित किसानों के लिये प्रचलित है। वस्तु ऋण का वितरण तत्काल कर दिया जायेगा और आधे मूलधन से अधिक नगद ऋण का वितरण 10 दिवस पश्चात किया जा सकेगा।

कृषक को नवीन ऋणमान के अंतर्गत उपलब्ध शेष साख सीमा का अतिरिक्त ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वस्तु ऋण के रूप में उपलब्ध होगा। आगामी रबी सीजन 2018-19 एवं इसके पश्चात आने वाले कृषि मौसमों में नगद एवं वस्तु ऋण का अनुपात सम्पूर्ण ऋण राशि के लिये वही होगा, जो कि उस जिले में नियमित श्रेणी के कृषकों के लिये लागू है।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds