जीर्णषीर्ण मकान सुरक्षित रूप से हटाये – कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर
जन सुनवाई में आये 218 आवेदन पत्र
पहले अर्हता प्राप्त करें फिर नौकरी के लिये आवेदन करें
रतलाम 14 फरवरी(इ खबरटुडे)।प्रतिमंगलवार आयोजित होने वाली जन सुनवाई में आज कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने आंगनवाड़ी कार्यक्रर्ता के पद के लिये अपात्र ठहराई गई कुमारी सोनू गर्जर को समझाईष दी कि नौकरी के लिये आवेदन करते समय समस्त अर्हताऐं पूर्ण होनी चाहिए। यदि अर्हताऐं आवेदन करने के दिन पूर्ण नहीं होती हैं तो ऐसी स्थिति में आपको नौकरी प्राप्त करने की योग्यता नहीं रह जाती है।
कलेक्टर ने आज की जन सुनवाई में नगर निगम आयुक्त को चांदनी चैक स्थित जीर्णषीर्ण मकान को सुरक्षित रूप से हटाने के निर्देष दिये ताकि किसी भी प्रकार के जानमाल को क्षति न हो। जन सुनवाई में 218 आवेदन पत्रों पर सुनवाई करते हुए विधिसम्मत निराकरण किये गये।
जन सुनवाई में बिबड़ौद की कुमारी सोनू पिता पृथ्वीराज गुर्जर ने कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये प्राप्त आवेदनांे में वह मेरिट के आधार पर प्रथम स्थान पर थी किन्तु दावे आपत्तियों में श्रीमती डिम्पल मनोज द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर उसका चयन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये नहीं किया गया। श्रीमती डिम्पल ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि सोनू ग्राम पंचायत बिबड़ौद में निर्वाचित पंच है। नियमानुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने तक कुमारी सोनू को न सिर्फ पंच पद से त्याग पत्र देना था अपितु त्याग पत्र स्वीकार भी होना था। कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने सोनू को समझाईष दी कि जब आप किसी पद के लिये आवेदन करते हैं तो समस्त अर्हताऐं उस समय पूर्ण होनी चाहिए चूंकि सोनू ने आवेदन पत्र भरने के बाद पंच पद से त्याग पत्र 19 जनवरी 2017 को दिया जिससे उसका दावा मान्य नहीं किया जा सकता।
जीर्णषीर्ण मकान गिरा और जन हानि हुई तो जिम्मेदार नगर निगम
जन सुनवाई में चांदनी चैक मकान नम्बर 76 निवासी प्रमोद कुमार प्रहलादराम पालीवाल ने षिकायत की कि नगर निगम रतलाम में कही बार षिकायत करने के बाद भी जीर्णषीर्ण मकान को गिराये जाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उसने बताया कि मकान के निचले हिस्से में उसके पिताजी के द्वारा भोलाराम सोनी को किराये पर एक दूकान दी गई थी। मकान जीर्णषीर्ण एवं क्षतिग्रस्त होने से दूकान में कार्यरत चार-पाॅच अज्ञात बंगाली मजदूरों को कभी भी क्षति पहुॅच सकती है। यदि क्षति होती हैं तो उसके लिये जिम्मेदार वह नहीं रहेगा बल्कि नगर निगम होगी क्योकि उसके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने नगर निगम आयुक्त को मकान का परीक्षण कर सुरक्षित रूप से उसे गिराने एवं हटाने के निर्देष दिये है।
जीआरएस के क्रियाकलापों की जाॅच कर कार्यवाही करें
जन सुनवाई में कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरजिन्दरसिंह को आलोट जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कसारी चैहान के ग्राम रोजगार सहायक संजय डांगी के कार्यो की जाॅच कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देष दिये। ग्राम पंचायत के लोगों ने पारस धनदार के साथ आकर षिकायत की कि ग्राम रोजगार सहायक की मनमानी के कारण ग्राम पंचायत के पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।उन्होने रोजगार सहायक को पहले तत्काल हटाये जाने एवं उसके पष्चात जीआरएस के द्वारा किये गये कार्यो की जाॅच कराते हुए कठोर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।