December 25, 2024

स्कूल में बच्चों के साथ भेदभाव करने वाले जेल जायेेगें – कलेक्टर

News No. 140 (1)

विभागीय जाॅच में दोषी पाये गये कर्मचारियों की सेवा समाप्त होगी

रतलाम 15 मई (इ खबर टुडे )। निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वंचित वर्ग समूह के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाये एवं बच्चों के प्रवेश में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाये। इस प्रकार से प्रवेश लेने वाले बच्चों के साथ स्कूल प्रबंधन के लोग किसी भी स्थिति में भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं करें, आरटीई के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले बच्चों का अलग सेक्शन न बनाया जाये बच्चों को कक्षा में अंतिम पंक्ति पर न बैठाया जाये एवं उन्हें सामान्य बच्चों के साथ खेलने-कुदने की पूरी आजादी दी जाये। यदि कोई स्कूल प्रबंधन आरटीई के तहत प्रवेश लेने वालों बच्चों के साथ भेदभाव करता हैं तो प्रबंधन के सभी सदस्यों को आवश्यक रूप से जेल भेजने की कार्यवाही की जायेगी। ये बात कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने समयसीमा की बैठक के दौरान कही। उन्होने कहा कि स्लम क्षेत्रों के अति गरीब बच्चों की पहचान करते हुए उन्हें निजी स्कूलों में सीधे प्रवेश दिलाया जाये।

समयसीमा की बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि विभिन्न प्रकार के कर एवं शुल्क प्राप्त करने के लिये पीओएस मशीन लगवायी जाये। पीओएस मशीन द्वारा लोगों को ई-ट्रांजिक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाये और इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये। कलेक्टर ने सुभाष काम्प्लेक्स की दुकानों की निलामी संबंधी कार्यवाही की पारदर्शिता का परीक्षण करने के लिये फोटो आदि मंगवाये। नगर निगम में कार्यरत् कंसलेटेंट को शासकीय कार्य न करने की स्थिति में हटाने के निर्देश दिये। विभिन्न क्षेत्रों में जल समस्या के निराकरण के लिये कलेक्टर ने एमपीईबी और नगर निगम के अधिकारियों को मिलकर योजना बनाने के निर्देश दिये।

सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणांे का शीघ्र करे निराकरण

कलेक्टर ने सी.एम.हेल्पलाईन में लंबित मामलों के बारे मंे स्पष्ट किया कि एल.-1 स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रकरण का निराकरण न करने की दशा में शोकाज़ नोटिस जारी कर उनकी एक वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोक दी जाये। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के अंतर्गत कलेक्टर ने पुछा कि नये तालाब निर्माण के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए है। इसका जवाब जिला पंचायत के प्रभारी एवं आरईएस के उपयंत्री नहीं दे सके। इस पर कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को बदलने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने शहरी क्षेत्र में नालों पर स्थित अतिक्रमण को हटाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम दो सौ जल संरचनाऐं स्वीकृत कर शीघ्र काम चालु करने के निर्देश दिये। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि बटवारिया और बोरखेड़ी में कार्य योजना बनाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

बैठक में कार्यपालन यंत्री पीएचई ने बताया कि सिमलावदा और अडवानिया ग्रामों में जल समस्या के निराकरण संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस पर कलेक्टर ने आज ही राशि जारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने पुछा कि ग्राम अडवानिया में कृषि संसद के दौरान केदारगढ़ बस्ती में रहने वाली जिस ग्रामीण महिला ने पानी की समस्या रखी थी उसके घर तक पानी पहुॅचा की नहीं। मामले में एसडीएम सैलाना ने आवश्यक कार्यवाही करने का विश्वास दिलाया। कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम जमीनी हकीकत का पता लगाकर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या का निराकरण करें। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से कलेक्टर ने सालाखेड़ी फोरलेन रोड़ के डिवाईडर पर होने वाले वृक्षारोपण की स्थिति का संज्ञान लिया। कलेक्टर ने कहा कि नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रैलिंग पर राउण्ड पाईप लगाये। पौधारोपण के लिये चार फीट की उंचाई तक विकास करने वाले पौधांे को लगाया जाये। इसका पैटर्न ओर शासकीय नियम की पूरी जानकारी आज ही समक्ष में मिलकर दिखाये।

कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी आर.सी.जांगड़े से राशन कार्डो मंे सुधार की कार्यवाही की पड़ताल की। उन्होने स्पष्ट किया कि रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अपात्र लोगों के नाम बीपीएल सूची से हटाये जाये और इसका अपडेशन पोर्टल पर भी किया जाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दौरान पात्र लोगों को ही राशन का वितरण किया जाये। इसके लिये राशन लेने आने वाले लोगों से उनकी पात्रता कार्ड की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित कराकर ली जाये। इस प्रकार पारदर्शी आधार पर पात्र लोगों को राशन प्रदान किया जाये। उन्होने कहा कि इसमें जिला पंचायत, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं राजस्व विभाग समन्वय के आधार पर कार्यवाही करें।

जिला समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने बताया कि वाट्र प्रुफिंग शिकायत मामलों में कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाॅच की प्रक्रिया की जा रही है। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और निर्देशित किया कि सात माह का समय निकल जाने के उपरांत विभागीय जाॅच की प्रक्रिया पूरी न होना विलम्ब की स्थिति को दर्शाता है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि विभागीय जाॅच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी, कर्मचारियों को पद से पृथक करने की दीर्घ शास्ति से ही दण्डित किया जाये। उन्होने सभी 59 लम्बित मामलों की फाईल सायं 5ः30 बजे के पूर्व समक्ष तलब की। सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग ने बताया कि अब तक 45 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को पद से पृथक करने की कार्यवाही की गई है। इस पर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अक्षम पूरी तरह अनपढ़ एवं कार्य न करने वाली अति लापरवाह कार्यकर्ता/सहायिकाआंे को हटाया जाये। कार्यकर्ताओं को हटा कर जल्द ही विज्ञापन जारी कराया जायें। ग्राम कोटवार से मुनादी करा कर इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त कर नयी भर्ती की कार्यवाही कराई जाये। सहायक संचालक ने बताया कि नयी भर्ती का विज्ञापन नियमानुसार राज्य स्तर से प्रकाशित कराया जाता है। कलेक्टर ने मामले में अर्द्धशासकीय पत्र जारी कराकर शीघ्र भर्ती किये जाने संबंधी निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि ग्राम कोटवारों द्वारा डोडी पीटकर कराये जाने वाली मुनादी सूचना प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। ग्रामवासियों के एकत्र होने के बाद एक स्थान पर तेज आवाज में सूचना देने से संदेश का लाभ मिलता है। सभी एसडीएम और तहसीलदार को संदेश की इस पद्धति का प्रयोग करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करना चाहिए।

कलेक्टर ने प्राणवायु अभियान अंतर्गत मृत पौधों को हटा कर नये पौधे लगाने एवं पौधों की उत्तरजीविता की सतत निगरानी करते हुए नये पौधों को लगाने संबंधी सभी आवश्यक तैयारियाॅ करने के निर्देश दिये। उद्यानिकी अधिकारी को नंदन फलोद्यान के प्रकरण तैयार करने, क्षेत्र मंे प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, आरटीओ, शिक्षा विभाग आदि को समन्वय कर सड़कों के आसपास जेबरा क्रासिंग, स्कूल, अस्पताल आदि के सायनेज लगाने के निर्देश दिये।

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