सोमवार को 27 औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति जारी की गई
रतलाम,04 मई (इ खबरटुडे)।जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जिले में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 27 औद्योगिक इकाइयों को पुनः संचालन की सशर्त अनुमति जारी की गई है।
सोमवार को जिन औद्योगिक इकाइयों को अनुमति जारी की गई है उनमे
श्री महेन्द्रसिंह सोलंकी स्टोन क्रशर ग्राम बामनखेडी
मेसर्स के.एम. इण्डस्ट्रीज दिलीप नगर रतलाम
मेसर्स शार्प पारव एग्रो इण्डस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र
मेसर्स टाटा मोटर्स डोसीगांव
मेसर्स अंजली आयरन औद्योगिक संस्थान रतलाम
मेसर्स पांचाल मास्टर माइंड औद्योगिक संस्थान रतलाम
मेसर्स महाकालिका इंटरप्राइजेस ग्राम गोंदीपाडा तहसील सैलाना
मेसर्स श्री शत्रुंजय नमकीन उद्योग औद्यगिक क्षेत्र करमदी
मेसर्स न्यू रतलाम रोप इण्डस्ट्रीज सालाखेडी
मेसर्स संतोष पिता रमेशचन्द्र पालीवाल ग्राम खारवाकलां तहसील आलोट
मेसर्स मालवा उद्योग ग्राम बोरवाना
मेसर्स श्री सांईलीला इन्टरनेशनल औद्योगिक क्षेत्र
मेसर्स मोना प्लास्टिक औद्योगिक क्षेत्र
मेसर्स नागेश्वर प्लास्टिक औद्यगिक क्षेत्र
मेसर्स अग्रवाल नमकीन एवं स्वीट्स औद्योगिक क्षेत्र करमदी
मेसर्स आर.वाय, प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज यूनिट-2 औद्योगिक क्षेत्र सालाखेडी
मेसर्स अब्बास चक्कीवाला दिलीप नगर
मेसर्स एन. इन्टरप्राइजेस दिलीप नगर
मेसर्स एम.के. इण्डस्ट्रीय सालाखेडी
मेसर्स पूनम इण्डस्ट्रीज औद्योगिक संस्थान
मेसर्स श्रीकृष्णा इण्डस्ट्रीज सालाखेडी
मेसर्स कंचन प्लास्टिक औद्योगिक क्षेत्र
श्री इरफान पिता हाजी ग्राम करमदी
मेर्स एम.के. इण्डस्ट्रीज सालाखेडी
मेसर्स कदीर इण्डस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र
मेसर्स मेटल पावर इन्सूरिंग औद्योगिक क्षेत्र
मेसर्स श्रीराम प्रोडक्ट प्रा.लि. औ. क्षेत्र सालाखेडी रतलाम शामिल हैं।
पंचर बनाने तथा हवा भरने की दुकानों को खोलने की अनुमति
जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों के पंचर बनाने एवं हवा भरने की दुकानों को प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है।