December 25, 2024

शिकायत निवारण के लिये कलेक्टर को सूचित करें

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रतलाम,12 जून (इ खबरटुडे)। जिले के आमजन की शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर वे सीधे कलेक्टर को दूरभाष पर सूचित कर सकते है। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल को दूरभाष नम्बर 94251-09383 पर सूचित किया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा हैं कि आम नागरिक निःसंकोच होकर अपनी बात उन्हें बता सकते है।

मत्स्याखेट 15 अगस्त तक प्रतिबंधित
सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला रतलाम से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में आगामी 15 अगस्त 2017 तक मछली पकड़ने, मछली को मारने, मछली का परिवहन और उसकी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।
वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने हेतु म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित करते हुए मत्स्याखेट प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने बताया कि इसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों में मत्स्याखेट/मत्स्य विक्रय/परिवहन प्रतिबंधित है।

इन नियमों का उल्लंधन करने पर मध्यप्रदेश राज्य के मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या पॉच हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। साथ ही छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदीं से नहीं हैं और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया हैं को छोड़ कर समस्त नदियांें व जलाशायों में बंद ऋतु की अवधि में अवैधानिक मत्स्याखेट/परिवहन/क्रय/विक्रय आदि कार्य करते पाये जाने पर अधिनियम के प्रावधानों एवं शासन निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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