November 15, 2024

विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयां समय सीमा में पूरी की जाए

रतलाम,20सितम्बर(ई खबर टुडे)। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन समय सीमा में अपनी तैयारियां पूर्ण करे। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जरूरी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए, धारा 107, 16 के तहत बाण्डओवर किए जाएं।

जिले के अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की मेपिंग की जाए, इन क्षेत्रों मे पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों की स्थानीय नागरिकों के साथ बैठकें आयोजित कर ली जाएं। यह निर्देश संभागायुक्त एम.बी. ओझा ने आज नवीन कलेक्टोरेट सभाकक्ष में दिए। वे जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

इस दौरान कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर जितेन्द्रसिंह चौहान, सीईओ जिला पंचायत सोमेश मिश्रा, एसडीएमद्वय राहुल धोटे, शिराली जैन तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

संभागायुक्त ने निर्देशित किया कि मतदान दलों के लिए रूट चार्ट की मैंपिंग त्रुटिविहीन हो। रुट चार्ट की रिहर्सल भी कर ली जाए। मतदान दलों को लाने एवं ले जाने के लिए लगने वाले वाहनों की संख्या की पूर्व प्लानिंग हो, इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय अभी से तैयारी कर ले।

कम्युनिकेशन प्लान तैयार किए जाएं, प्लान में मैदानी स्तर के कर्मचारियों के सम्पर्क नम्बर शामिल करें। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख नागरिकों के नम्बर भी कम्युनिकेशन प्लान में शामिल किए जाएं। राजनीतिक दलो के साथ आयोग के निर्देशानुसार बैठकें आयोजित की जाएं। आदर्श आचरण संहिता की जानकारी समय पर दी जाकर उसका पालन सुनिश्चित किया जाए।

जिन मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग की जाना है, उसकी योजनानुसार कार्रवाई कर ली जाए। सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्यवाही भी समय सीमा में करना है। संभागायुक्त ने मतदान दलों के प्रशिक्षण, मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम की तैयारियां, रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा मतदान केन्द्रों का निरीक्षण, सभी मतदान केन्द्रों पर आयोग के निर्देशानुसार न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ ही इत्यादि निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले की तैयारियों से अवगत करवाया। पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी ने निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था की कार्ययोजना की जानकारी दी।

संभागायुक्त ने निर्देश दिये कि मतदान एवं मतगणना दिवस पर शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किया जायें। उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल एवं कॉलेजों में स्थित मतदान केंद्रों में अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्वाचन की अधिसूचना से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक जिले में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति बनाये रखने के लिये निर्देश दिये। श्रम विभाग को मतदान के दिन जिले के समस्त निजी एवं शासकीय संस्थानों में अवकाश की सूचना जारी करने, लोक निर्माण विभाग को मतदान केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों, मतदान केंद्रों की मरम्मत और बैरिकेडस लगाने के निर्देश जारी किये। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मतदानकर्मियों एवं पुलिस के लिए स्वास्थ्य सुविधाऐं उपलब्ध कराने, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को मतदान केंद्रों पर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, उर्जा विभाग को मतदान के दिन प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, मतदान केंद्रों पर विद्युत व्यवस्था, राजस्व विभाग को निर्वाचन संबंधी फार्म, लिफाफे, पुस्तकों का मुद्रण तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग को जोनल अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने संबंधी अधिसूचना जारी करने संबंधी निर्देशित किया।

संभागायुक्त ने निर्देशित किया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन हेतु रूल ऑफ लॉ के सिद्वान्तों का अक्षरशः पालन करते हुये विभिन्न अधिनियम जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, संपत्ति विरूपण निवारण, कोलाहल नियंत्रण, मोटरयान, आबकारी, आर्म्स आदि के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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