November 18, 2024

विज्ञापन होर्डिंग एवं बैनर लगाने हेतु निगम से लेना होगी अनुमति

रतलाम ,21 जून (इ खबरटुडे)। मध्यप्रदेश आउट डोर विज्ञापन मिडिया नियम 2017 के तहत नगरीय क्षेत्र में भवनों एवं संस्थानों पर विज्ञापन होर्डिंग, बैनर, आउट डोर मिडिया डिवाईस लगाने हेतु निगम की अनमति लेना अनिवार्य है निगम की बिना अनुमति के भवनों एवं संस्थानों पर विज्ञापन होर्डिंग, बैनर, आउट डोर मिडिया डिवाईस लगाया जाना निषेध किया गया है।

नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकों, दुकानदार, व्यापारियों से अपील की गई है कि वे अपने भवन एवं संस्थानों पर भवनों एवं संस्थानों पर विज्ञापन होर्डिंग, बैनर, आउट डोर मिडिया डिवाईस निगम की अनुमति के बिना नहीं लगावें यदि पहले से बिना अनुमति के लगे हैं तो उसे हटा लें तथा निगम की अनुमति मिलने के पश्चात ही लगावें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश आउट डोर विज्ञापन मिडिया नियम 2017 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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