December 25, 2024

दस अक्टूबर तक हितग्राहियों को बैंक भुगतान करें – कलेक्टर

news-no-997

रतलाम 05 अक्टूबर(इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों को बैंकों के द्वारा भुगतान प्राप्ति में आने वाली दिक्कतों के मद्देनजर योजना के संचालन से संबंधी अधिकारियों और बैंकों के अधिकारियों के साथ अब तक की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि योजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रकरण स्वीकृति के उपरांत बैंकों में लगाये जाने के बाद भी अन्यान्य कारणों को दर्षाते हुए हितग्राहियों को भुगतान नहीं होता हैं जिससे विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति में भी समस्याओं का सामना करना पडता है। साथ ही हितग्राहियों को योजनाओं का समुचित लाभ मिलने में अनावष्यक विलम्ब होता है।

बैंक अपने सामाजिक दायित्वों से बच नहीं सकते है-कलेक्टर

कलेक्टर ने सभी सम्बद्ध बैंको के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी हैं कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में बैंको को दिये गये लक्ष्यों की पूर्ति करना उनका दायित्व हैं और बैंक अपने सामाजिक दायित्वों से बच नहीं सकते है। कलेक्टर ने सभी बैंको को 10 अक्टूबर तक लम्बित भुगतानों की आवष्यक प्रक्रिया पूर्ण कर अनिवार्य रूप से भुगतान करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री आवास मिशन के हितग्राहियों को ऋण वितरण की स्थिति के संबंध में बैंकों में लम्बित भुगतान की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि हितग्राही का भुगतान उसके खाते में आने की स्थिति को ही ऋ़ण वितरण की स्थिति माना जायेगा। एक ओर कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों से ऋण वितरण के दौरान आने वाली कठिनाईयाॅ पुछी।

वही दुसरी और वही दूसरी और बैंक प्रबंधकों से ऋण वितरण के दौरान कागजी खाना पूर्ति आदि की समस्याऐं भी जानी। उन्होने कहा कि सभी बैंक प्रबंधकों द्वारा विभागों के साथ समन्वय कर सभी प्रकार के ऋण वितरण 10 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिये जाना चाहिए।

समीक्षा के दौरान बैंक आॅफ बड़ौदा चांदनी चैक शाखा के प्रषांत द्वारा प्रसषंनीय उपलब्धि प्राप्त करने के लिये प्रशस्ति पत्र जारी करने एवं संबंधित विभाग को अर्द्धषासकीय पत्र जारी करने के लिये निर्देषित किया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम हरजिन्दरसिंह ने बताया कि बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करते ही विभाग द्वारा सब्सीडी का भुगतान जारी कर दिया जायेगा।

बैठक में विभाग प्रमुखों के द्वारा स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया द्वारा मुख्यमंत्री आवास मिशन की प्रक्रिया में हितग्राहियों के लगभग दो से तीन हजार रूपये व्यय होने की बात कही। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि हितग्राहियों से जिला पंजीयक शुल्क न ले, स्टाम्प ड्युटी न ली जाये तथा वकील सर्च की स्थिति में तीन सौ रूपये से अधिक शुल्क प्राप्त न करें। सभी हितग्राहियों को लाभ देने में बैंकों द्वारा एक रूपता रखी जाये। नियमानुसार सभी हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने की कार्यवाही की जाये।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds