कलेक्ट्रेट परिक्षेत्र में धारा 144 लागू
रतलाम 28 अगस्त(इ खबरटुडे)। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिक्षेत्र में आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों एवं आए दिन होने वाले धरना,प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी विनय कुमार धोका द्वारा कलेक्ट्रेट परिक्षेत्र में लोक प्रशांति कायम रखने,किसी अप्रिय स्थिति तथा जन धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। इस दौरान रतलाम जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिक्षेत्र में कोई भी दल,संगठन अथवा समूह अपनी समस्याओं एवं मांगो को लेकर सभा,धरना एवं प्रदर्शन नही करेगा साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नहीं कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा तो विधि के प्रावधानो के मुताबिक इसके विरूध्द कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।