कलेक्टर ने समयसीमा की बैठक में दिये निर्देश
निराकरण का फालोअप भी करें
रतलाम,03 अक्टूम्बर(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने आज समयसीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देषित किया गया कि वे जन सुनवाई एवं सी.एम.हेल्पलाईन व समाधान आॅनलाईन में आने वाले पत्रों, षिकायतों और समस्याआंे के निराकरण की अद्यतन स्थिति से सदैव अवगत रहना सुनिष्चित करें।
उन्होने कहा कि षिकायतों और समस्याओं का निराकरण यथाषीघ्रतापूर्वक किया जाये ताकि जनता को अनावष्यक परेषानियों का सामना न करना पड़े। बैठक में आज ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को विभिन्न निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृतियाॅ एक सप्ताह में जारी करने के निर्देष दिये गये। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना संबंधी भुगतान कार्य 15 अक्टूबर तक हर हाल में करने की भी हिदायत दी गई।
बैठक में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को समय पर भुगतान नहीं मिलने एवं इसमें बैंक मैनेजरों के द्वारा असहयोग संबंधी षिकायतें भी हुई। बैठक में बताया गया कि बैंक मैनेजरों के द्वारा अन्यान्य कारण दर्षा कर प्रकरणों के भुगतान में जानकर लापरवाही व आनाकानी की जा रही है जिससे हितग्राही परेषान हो रहे है। कलेक्टर ने चार अक्टूबर को ऐसे बैंक मैनेजरों और विभिन्न योजनाओं से संबंधित सहायक विकास विस्तार अधिकारियों की बैठक सायंकाल पाॅच बजे बुलाने के निर्देष एलडीएम एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिये। उन्होने स्पष्ट किया कि यदि बैंक के अधिकारियों के द्वारा अपना रवैया नहीं बदला गया और लोक कल्याण के कार्य में उन्हें दिये गये निर्धारित लक्ष्य भी समय पर पूरे नहीं किये जाकर भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें सख्त कदम उठाना पड़ेगे। कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं के भुगतान संबंधी आॅनलाईन जानकारी की डेली रिपोर्टिग के निर्देष दिये गये।
डायवर्सन के प्रकरण भू-अभिलेख के पास न भेजे
कलेक्टर ने आज बैठक में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को सुनिष्चित करने को कहा हैं कि जमीन के डायवर्सन के प्रकरण भू-अभिलेख के पास नहीं भेजे जाये। उन्होने कहा कि डायवर्सन संबंधी कार्य राजस्व निरीक्षक द्वारा नायब तहसीलदार के मार्गदर्षन में किये जाकर अनुभाग स्तर से वरिष्ठ स्तर पर किसी भी स्थिति में नहीं प्रेषित किये जाये। उन्होने स्पष्ट निर्देष दिये कि जिन स्थानों पर राजस्व निरीक्षक नहीं हैं वहा नायब तहसीलदार स्वयं सम्पूर्ण कार्यवाही करेगे। कलेक्टर ने एडीएम विनय कुमार धोका को इस संबंध में स्पष्ट आदेष जारी करने के निर्देष दिये है।
सरपंच के विरूद्ध धारा 40 और षिक्षक के विरूद्ध विभागीय जाॅच संबंधी कार्यवाही होगी बैठक में आज सैलाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मौलावा के सरपंच एवं षिक्षक के द्वारा आपसी विवाद की षिकायत की पड़ताल में एसडीएम सैलाना ने बताया कि षिक्षक ईष्वर परमार के द्वारा अपने पदेन दायित्वों को ठीक से निर्वहन नहीं करने की षिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई। षिक्षक के द्वारा सरपंच हरिया देवदा के द्वारा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार संबंधी षिकायत की गई है। षिकायतों की जाॅच की जा रही है। कलेक्टर ने एसडीएम आर.पी.वर्मा को संबंधित सरपंच के विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम अंतर्गत धारा 40 नोटिस जारी करने एवं षिक्षक के विरूद्ध विभागीय जाॅच कर कड़ी कार्यवाही के निर्देष दिये।
एफआईआर कराने का इंतजार क्यों
कलेक्टर ने आज बैठक में उप संचालक कृषि खपेड़िया के द्वारा अमानक स्तर का खाद बीज बेचने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। उप संचालक कृषि ने बताया कि उनके द्वारा जाॅच के लिये चैदह नमुने लिये जाकर लेबोटरी को भेजे गये थे जिसमें से एक नमुने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और शेष के परीक्षण रिपोर्ट का इंतजार है। कलेक्टर द्वारा अमानक पाये जाने वाले नमुने के दुकान संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किये जाने संबंधी पड़ताल पर बताया गया कि शेष तरह नमुनों की जानकारी मिलने पर एफआईआर की जायेगी। कलेक्टर ने अभी तक पुछा कि क्या जिसकी रिपोर्ट आ गई हैं उसके विरूद्ध एफआईआर नहीं किये जाने संबंधी कोई नियम है। कलेक्टर ने खपेड़िया को ठीक से काम करने की हिदायत दी।