November 16, 2024

रतलाम 18 अगस्त (इ खबरटुडे)।कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने लोकहित तथा जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर जिले में चायना डोर (मांझा) तथा पतंग उड़ाने में उपयोग आने वाली नायलोन डोर (मांझा) का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है।दण्ड प्रतिक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं।

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