औषधी अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा नौ दवाई दुकानों के लायसेंस निरस्त
रतलाम 28 फरवरी(इ खबरटुडे)। औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम अंतर्गत औषधी अनुज्ञापन अधिकारी जिला रतलाम मुख्यालय देवास द्वारा नौ दवाई विक्रेताओं के लायसेंस निरस्त कर दिये गये। औषधी निरीक्षक द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया हैं कि शिवशक्ति मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर उपरवाड़ा, मेवाड़ हास्पिटल लिमिटेड महू नीमच रोड़ रतलामन्यू अरूण मेडिकोज ढोढर, दिव्या मेडिकल एजंेसी पिपलौदा, मूणत मेडिकल एजेंसी छोटी शीतला माता गली रतलाम, राजेन्द्र फार्मा बुराहनी मार्केट त्रिपोलिया गेट रतलाम, तिवारी मेडिकल स्टोर सैलाना बस स्टेण्ड रतलाम, हरिओम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर रिगनोद रतलाम और सुरजमल कस्तुरचंद्र नगावत सुभाष मार्ग रतलाम के लायसेंस निरस्त किये गये है।