November 15, 2024

एमसीएमसी कक्ष में सुक्ष्म अवलोकन एवं पैनी नजर से दायित्व निभाए – कलेक्टर

पेड न्यूज की निगरानी के लिए नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया

रतलाम ,15 अक्टूबर(इ खबर टुडे)।मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का कार्य पेड न्यूज पर निगरानी रखना है। इस कार्य हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त कर्मचारियों को सुक्ष्म अवलोकन एवं पैनी नजर से अपना दायित्व निभाना चाहिए। यह कार्य गंभीरता का है और उसमें किसी प्रकार की लापहरवाही न बरते।

उक्त निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी कक्ष में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण में दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्रसिंह चौहान एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एमसीएमसी कक्ष में न्यूज चैनल्स की निगरानी, प्रिंट मीडिया में प्रकाशित समाचारों के निरीक्षण में पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए आवश्यक बिन्दुओं की जानकारी मास्टर ट्रेनर्स प्रो. एस.सी कटारिया द्वारा दी गई।

मीडिया की निगरानी एवं प्रमाणन कक्ष स्थापित
उल्लेखनीय है कि मीडिया की निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के प्रमाणन के लिए नवीन कलेक्टोरेट भवन के ऊपरी तल पर कक्ष स्थापित किया गया है। यहां इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट व सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए करीब 15 शासकीय सेवकों की बारी-बारी से ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी राजनीतिक प्रचार नजर आने पर तैनात अमला उसे रिकार्ड करने के साथ-साथ रजिस्टर में इंट्री भी करता है। एमसीएमसी समिति ऐसा प्रचार या पेड न्यूज पाए जाने पर 96 घंटे के भीतर संबंधित दल या उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय जोड़ने के लिए आरओ के माध्यम से नोटिस जारी करेगा। यदि दल या उम्मीदवार सहमत नहीं है, तो राज्य स्तरीय एमसीएमसी समिति को 48 घंटे के भीतर अपील कर सकता है। 48 घंटे में यदि जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो एमसीएमसी समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रमाणन आवश्यक
प्रशिक्षण के दौरान एमसीएमसी के सदस्य-सचिव शकील एहमद खान ने बताया कि निर्वाचन के दौरान कोई भी ऐसी राजनीतिक सामग्री, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होती है उसका प्रमाणन आवश्यक है। लोकल केबल ऑपरेटर्स भी इस बात का ध्यान रखे कि जो सामग्री प्रसारित की जा रही है वह प्रमाणित है या नहीं। प्रमाणन के लिए संबंधित दल या उम्मीदवार समिति को दो प्रति में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा।

आवेदन के साथ प्रसारित की जाने वाली सामग्री सीडी में प्रदान करेगा। समिति उचित पाए जाने पर प्रमाणित कर आवेदन स्वीकार करते हुए प्रमाणन पत्र प्रदान करेगी। समिति पेड न्यूज के प्रकरण पाए जाने पर डीएवीपी और डीपीआर दरों से पेड न्यूज सामग्री का मूल्य निर्धारण कर रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से व्यय में शामिल कराने के लिए एक नोटिस भेजेगी।

जिला स्तरीय समिति में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान अध्यक्ष, अपर जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्रसिंह चौहान, सदस्य सभी रिटर्निंग अधिकारी सदस्य, सहायक आयुक्त आयकर सदस्य सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. विक्रम दत्ता, सदस्य, जनसंपर्क अधिकारी शकील एहमद खान सदस्य-सचिव है। यह समिति पेड न्यूज संबंधी शिकायतें और निगरानी में आने वाले प्रकरणों पर निर्णय करेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए प्रमाणन भी करेगी। विज्ञापन या प्रचार सामग्री के प्रमाणन के लिए पंजीकृत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पार्टी के उम्मीदवार 3 दिवस पूर्व एवं अपंजीकृत राजनीतिक दल के उम्मीदवार को 7 दिवस पूर्व एमसीएमसी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसके उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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