आतिशबाजी लायसेंस के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन प्रस्तुत करे
रतलाम,04अक्टूबर(इ खबर टुडे)।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने आतिशबाजी व्यवसाय करने वालों को बिना लायसेंस के व्यवसाय न करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि बिना लायसेंस आतिशबाजी का व्यवसाय करना दण्डनीय अपराध है।
आतिशबाजी का व्यवसाय करने वाले आवेदक 21 अक्टूबर तक कलेक्टर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। लायसेंस धारी नियत स्थान पर ही व्यवसाय करेंगे और नियत स्थान के अतिरिक्त अपनी स्वेच्छा से भीड़ भरे बाजार एवं अन्य क्षेत्रों में पटाखों का व्यवसाय करने पर लायसेंस निरस्त किया जावे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।