December 25, 2024

अवमानना के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी

रतलाम,13अप्रैल (इ खबरटुडे)। दैनिक साभार दर्शन एवं सांध्य रतलाम दर्शन को लेकर जिला कलेक्टर चंद्रशेखर बोरकर के आदेश 16.12.15 पर लगी रिट पिटीशन 8831/15 के स्थगन आदेश के बावजूद जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की इंदौर खंडपीठ के 23 दिसंबर 15 एवं 13 जनवरी 16 को पारित स्थगन आदेश को पालन नहीं करने के मामले में पक्षकार रोमेश जोशी की तरफ से अवमानना याचिका 160/16 पर 7 अप्रैल 16 को माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की खंडपीठ इंदौर ने अवमानना के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है जो कि श्री एंटोनी डिसा मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल, अनुपम राजन आयुक्त,जनसंपर्क म.प्र.शासन भोपाल,मंगलाप्रसाद मिश्र अपर संचालक जनसंपर्क एवं माध्यम भोपाल, क्रांतिदीप अलूने सहायक संचालक जनसंपर्क रतलाम,चंद्रशेखर बोरकर कलेक्टर रतलाम एवं सोमनाथ झारिया आयुक्त नगर पालिक रतलाम के नाम से जारी हुए हैं।

अवमानना याचिका में दोनों समाचारपत्रों के क्रमानुसार शासन की ओर से जारी होने वाले वर्गीकृत और प्रदर्शन विज्ञापनों में की गई कमी, वर्ष 2016 के अधिमान्यता परिचय पत्रों का नवीनीकरण नहीं करने और जिला जनसंपर्क कार्यालय रतलाम द्वारा पत्रकार सूचि से नाम हटाने और नगरपालिक निगम रतलाम द्वारा क्रमानुसार निविदा/प्रदर्शन विज्ञापन जारी नहीं करने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है जिसमें 13.6.16 तक जवाब मांगा गया है। इस आशय की जानकारी अभिभाषकद्वय प्रदीप रावल एवं आनंद नगरकर ने दी।

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