December 25, 2024

अब इंदौर में हाईराइज की परमिशन नहीं…

आखिरी बैठक में ताबड़तोड़ दैनिक भास्कर और दो अन्य के प्रकरण में नियम विरूद्ध दी अनुमति

इंदौर,18 जुलाई (इ खबरटुडे)। अब इंदौर में हाईराईज बिल्डिंगों की परमिशन नहीं दी जाएगी। हाईराईज कमेटी की आखिरी बैठक के अनुसार शासन द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 60 पर शासन के समक्ष आवासीय घनत्व को लेकर आखिरी निर्णय होना हैं, जो अभी तक लिया नहीं जा सका हैं इसलिए हाईराईज कमेटी अब आगामी बैठक आयोजित नहीं करेगा। इस बैठक का महत्वपूर्ण पहलू भी यहीं रहा कि आवासीय घनत्व तय किए बिना ही 30 मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले तीन प्रकरणों को हाईराईज कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी।
खबरनेशन के पास उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार सर्वाधिक चौकाने वाला प्रकरण दैनिक भास्कर पत्र समूह के मेसर्स भास्क फिस्कर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा ग्राम तलावली चांदा तहसील व जिला इंदौर के प्रकरण का रहा। जहां तीस मीटर का निर्धारित मार्ग भविष्य में बनाए जाने के आधार पर 42 मीटर ऊँचे भवन को बनाए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई।
गौरतलब हैं कि हाईराईज कमेटी के समक्ष निम्न तीन प्रकरण विचार हेतु लिए गये थे।
1. सेनानी 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, इन्दौर (म.प्र. पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लि. इंदौर संभाग इंदौर) द्वारा ग्राम गाड़राखेड़ी, जिला इन्दौर के खसरा क्रमांक 128/2/2, 135, 136 (15वी वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, इंदौर) कुल रकबा 12.022 हेक्टेयर में से 6.128 हेक्टेयर भूमि।
2. श्री रमेश चन्द्र पिता द्वारकाप्रसाद अग्रवाल (2) श्री सुधीर पिता श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल (3) श्री पवन पिता श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल(4) मेसर्स भास्क फिस्कर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा ग्राम तलावली चांदा तहसील व जिला इंदौर में स्थित सर्वे क्रमांक 36/1/3, 36/1/1, 37/2/1, 39/3, 22/3/2/1, 38/2/1, 43, 22/3/1/1, 22/3/1/2 एवं 38/1/1 रकबा 7.506 हेक्टेयर भूमि।
3. (1) मेसर्स जी.एस. इंटरप्राईजेस तर्फे भागीदार श्री सागर पिता श्री गोविन्द चावला (2) श्री सागर पिता श्री गोविन्द चावला (3) श्री गोवन्द पिता श्री जेठानंद चावला (4) श्री निम्मीदेवी पति श्री गोविन्द चावला द्वारा ग्राम निरंजनपुर, जिला इंदौर के खसरा क्रमांक 385/2, 385/4, 385/5, 385/6, 385/7, 385/8, 385/9, 385/12, पैंकि उपलब्ध भूमि कुल रकबा 6306.48 वर्गमीटर भूमि।
दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह के प्रकरण में आवदकों के पास वर्तमान में तीस मीटर मार्ग ही उपलब्ध नहीं हैं। इस बात का जिक्र भी हाईराईज कमेटी ने अपने आदेश में उल्लेख करते हुए किया हैं कि प्रश्नाधीन स्थल को विद्यमान ए.बी. रोड से 12.0 मीटर चौड़े मार्ग से (दक्षिण दिशा में) पहुँच उपलब्ध हैं तथा उत्तर दिशा में विकास योजना 2021 अनुसार 30.3 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित हैं। उक्त मार्ग का अधिकांश हिस्सा आवेदक की भूमि में से ही प्रस्तावित हैं। भूमि के पूर्व दिशा में नाला विद्यमान हैं तथा नाले से ए.बी. रोड की दूरी लगभग 0.5 कि.मी. हैं। इस भाग मे विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग मौके पर निर्मित नहीं होने से विद्यमान ए.बी. रोड से कनेक्टिविटी पूरी नहीं होती हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया हैं कि, सर्वप्रथम ए.बी. रोड से प्रश्नाधीन भूमि तक विकास योजना 2021 अनुसार प्रस्तावित 30.0 मीटर मार्ग का सीमांक कराना आवश्यक होगा। समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्यालय द्वारा सीमांकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी को पत्र जारी किया गया हैं। प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि, सीमांकन उपरांत विकास योजना के प्रस्तावित 30.0 मीटर चौड़े मार्ग हेतु स्थल पर उपलब्ध होने पर ही प्रकरण मे विकास अनुज्ञा दी जावें।
जब इस मामले को लेकर हाईराईज कमेटी के अध्यक्ष इंदौर नगर पालिक निगम आयुक्त मनीष सिंह ने बताया कि चूंकि मास्टर प्लॉन में 30 मीटर का रोड हैं और उक्त स्थल पर फिजिकल वेरीफिकेशन कराए जाने के बाद ही अन्य अनुमतियां दिये जाने का प्रावधान किया हैं।

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