टोल टैक्स : किसे छूट, किसको देना पड़ता है टोल टैक्स

Toll Tax: Who gets exemption, who has to pay toll tax
Toll Tax:आप किसी हाइवे या एक्सप्रेस वे पर अपने वाहन को चलाते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। यदि आप यह सोच रहे हैं कि सभी लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है तो आप गलत सोच रहे हैं। कुछ खास लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। उनको सरकार की तरफ से छूट दी जाती है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। किन लोगों को इसमें छूट दी जाती है।
कुछ विशेष कैटेगरी को छूट
सरकार की तरफ से टोल टैक्स में कुछ विशेष कैटेगरी को छूट दी गई है। इनमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का काफिला शामिल है। वहीं मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, राज्यों के मंत्री, सांसद, भारत सरकार के सचिव, राज्यसभा और लोकसभा के सचिव, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। इनके अलावा सेना, पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा सेना के लोग जो अपने निजी वाहनों में सफर करते हैं, उनको भी टोल टैक्स में छूट दी गई है। जो भी सरकारी गाड़ियां होती हैं, उनके नंबर पहले ही टोल टैक्स को उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। ऐसे में जब यह गाड़ियां टोल टैक्स से गुजरती हैं तो इनको टोल टैक्स में छूट दी जाती है।
नेशनल हाइवे एथॉरिटी वसूल रही टैक्स
आप यह सोच रहे हैं कि यह टोल टैक्स कौन वसूल रहा है तो आपको बता दें कि एनएचएआई इस टोल टैक्स की वसूली करती है। भारत में लगातार एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे बन रहे हैं। लोगों को बेहतर सड़कें उपलब्ध करवाने के लिए निजी कंपनियों को सड़क बनाने का ठेका दिया जाता है। इसी एवज में नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया इन निजी कंपनियों को टोल टैक्स वसूलने का काम देती है। यह निजी कंपनियां जितने दिन के लिए टोल टैक्स वसूलती हैं, उसकी अनुमति इनको सरकार देती है। इसके अलावा इन कंपनियों को सड़क को लगातार मोटरेबल बनाए रखना पड़ता है।
कुछ अन्य लोगों को भी छूट
जिस स्थान पर टोल टैक्स लगाया जाता है, उसके आसपास के गांवों तथा स्थानीय निवासियों को भी टोल टैक्स में छूट दी जाती है ताकि इन लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसकी ऐलान किया था। स्थानीय लोग अपना पहचान-पत्र दिखाकर टोल टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।