शासकीय जमीन से अवैध रूप से मुरम का खनन कर चौरी करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दी एक वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा
रतलाम 27 अप्रैल(इ खबर टुडे)। बांसवाड़ा रोड पर शासकीय भूमि में से अवैध रूप से मुरम का खनन कर चोरी करने वाले पांच आरोपियों को सैलाना के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने दोषसिद्ध करार देते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण में शासन की ओर पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सैलाना शिव मनावरे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना सैलाना पर दिनांक 01.09.18 को रात्रि 11.30 बजे मुखबीर सूचना मिली कि रतलाम बांसवाडा बायपास रोड, फुटला तालाब के पास ग्राम धामनोद में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से जे.सी.बी. से मुरम का खनन कर उसे ट्रेक्टर ट्रालियों मे भर कर चोरी किया जा रहा है।
उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर दबीश दी तो मौके से पुलिस को देखकर कुछ ट्रैक्टर चालक भाग गये और जेसीबी चालक पारस को पुलिस ने पकड लिया। मौके से उक्त जेसीबी क्र एमपी 13 डीए 0355 तथा चार ट्रैक्टर मय ट्राली के जिनमें मुरम भरी हई थी को जप्त किया। आरोपी पारस को गिरफतार किया गया। उसने उक्त जेसीबी पावस पिता अम्रतलाल मालवीय की होना बताया। मौके की कार्यवाही पश्चात थाना सैलाना पर प्रकरण पंजीबदध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में जप्तसुदा चारों ट्रक्टर के मालिकों दशरथ पाटीदार, बद्री हारी, धमेन्द्र शर्मा व पन्नालाल पाटीदार को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र धारा 379 भादवि तथा धारा 3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
सैलाना के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक सोनी के न्यायालय में विचारण के दौरान आरोपी पन्नालाल की मृत्यु होने से उसके खिलाफ
कार्यवाही समाप्त की जाकर अन्य आरोपियों के खिलाफ विचारण जारी रहा। विद्वान न्यायाधीश अभिषेक सोनी ने पांच अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार देते हुए एक एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा आठ आठ सौ रु अर्थदंड की सजा सुनाई।