डालफिन स्वीमिंग पूल और होटल प्रिंस प्लाजा के मालिकों की जालसाजी पर कोर्ट ने दिया झटका
रतलाम,25 फरवरी(इ खबर टुडे)। डालफिन स्वीमिंग पूल और होटल प्रिंस प्लाजा के मालिकों की जालसाजी पर कोर्ट ने भी उन्हें झटका दिया है। कोर्ट ने नगर निगम के विरुद्ध दायर याचिका में सुनवाई करते हुए स्वीमिंग पुल और होटल द्वारा बगीचे पर किए गए अतिक्रमण को लेकर यह आदेश दिया है। इसमें इनके द्वारा लिए गए स्टे को खारिज कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि डालफिन स्वीमिंग पूल और होटल प्रिंस पैलेस द्वारा नगर निगम के बगीचे पर वर्षों से कब्जा कर निजी उपयोग में लिया जा रहा है। कुछ माह पहले निगम द्वारा बगीचे का अधिग्रहण कर वहाँ पर आमजन की सुविधा अनुसार बगीचे का निर्माण किया गया है।
परंतु डालफिन स्वीमिंग पूल के मालिक विजय शंकर पाण्डे और होटल प्रिंस पैलेस के मालिक स्नेहलता सिंह पति सुभाष सिंह ने नगर निगम के विरूद्ध न्यायालय में कम्पाउडिंग और रास्ते को लेकर एक वाद दायर कर स्टे आवेदन प्रस्तुत किया था। इसपर न्यायालय के सामने नगर निगम की ओर से अधिवक्ता विरेन्द्र पाटीदार ने नगर निगम का पक्ष रखा।
अधिवक्ता पाटीदार ने बताया कि होटल प्रिंस पैलेस द्वारा जब भवन का निर्माण किया गया था जब नगर निगम से छात्रावास की अनुज्ञा ली गई थी। परंतु बाद में उसे कामर्शियल रूप देते हुए होटल निर्माण कर लिया गया। राजनैतिक दवाब के कारण इनपर कोई कार्यवाही नही हुई। नगर निगम की अनुज्ञा में कम्पाउडिंग की शर्तों का पालन भी नहीं किया गया। होटल को संचालित करने के लिए विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जो डीपी स्थापित की गई वह भी उसने नगर निगम की शासकीय भूमि पर स्थापित करवाई गई।
बिना अनुमति चल रहा पूल, गार्डन, स्पा
अधिवक्ता ने यह भी बताया कि डालफिन स्वीमिंग पूल 2010 से संचालित है, लेकिन इसकी वैधानिक अनुमति आज तक नहीं ली गई है। राजनैतिक दवाब में बिना नियम पालन संचालन हो रहा था। 22/04/2015 को एक बच्चे की डुबने से मृत्यु एवं 19/05/2024 को एक बच्चे की स्वीमिंग पूल में डुबने से मृत्यु भी हो चुकी है।
डालफिन स्वीमिंग पूल द्वारा शुभ लग्न गार्डन का संचालन बिना परमिशन ही किया जा रहा था। डालफिन स्वीमिंग पूल के एक हिस्से में एक स्पा सेन्टर का भी संचालन बिना परमिशन के किया जा रहा है। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए डालफिन स्वीमिंग पूल और होटल प्रिंस पैलेस के स्टे आवेदन को खारिज करने के आदेश दिए हैं।