January 23, 2025

रतलाम / सड़क निर्माण कार्य विधि विरुद्ध नहीं, करमदी फोरलेन निर्माण का स्थगन न्यायालय ने हटाया

CORT

रतलाम, 31मई(इ खबर टुडे)। संत रविदास चौराहा से करमदी तक बनने वाले फोरलेन निर्माण पर नागुलाल पिता रामलाल वाघेला निवासी करमदी ने रोक लगाने हेतु याचिका प्रस्तुत की थी ।जिसे विचरण न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड मुग्धा कुमार द्वारा स्वीकार कर सड़क निर्माण कार्य पर अस्थाई रोक लगाई थी। यह रोक शासन को एक पक्षीय करते हुए लगाई गई थी।

अपर शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय द्वारा 6 नवंबर 2023 को रोड निर्माण पर रोक लगाई गई थी। इस निर्णय के खिलाफ शासन द्वारा द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायाधीश श्रीवास्तव ने अपने आदेश में लिखा की शासन द्वारा सार्वजनिक हित में फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य विधिवत किया जा रहा है। जिसमें आपत्ति लेने का नागुलाल वाघेला को अधिकार नहीं है। सड़क निर्माण कार्य रोके जाने से आम जनता को निश्चित रूप से हानि होगी। विचरण न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्य पर विचार किए बिना निर्माण पर रोक लगाई गई है।

प्रस्तावित फोर लेन सड़क आम जनता की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तावित की गई है। जिसमें व्यक्ति विशेष का हित नहीं होकर सार्वजनिक हित निहित होते हैं। शासन के द्वारा नियमानुसार प्रशासकीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को जारी की गई है। प्रस्तावित सड़क का निर्माण विधि विरुद्ध रूप से किया जाना प्रकट नहीं होता है। शासन की अपील स्वीकार की गई। शासन की ओर से पैरवी अपर शासकीय अभिभाषक सतीश त्रिपाठी द्वारा की गई।

You may have missed