May 15, 2024

Prohibitory Order : धारा 144 के तहत रतलाम शहर क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,करणी सेना द्वारा प्रस्तावित धरना पूर्णतः प्रतिबंधित

रतलाम 11 अगस्त (इ खबरटुडे)। अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर अभिषेक गेहलोत ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम शहर की राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी 2 माह तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं । थाना प्रभारी स्टेशन रोड रतलाम के प्रतिवेदन अनुसार 13 अगस्त को उल्लेखित राष्ट्रीय करणी सेना द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन तथा अन्य कार्यक्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि थाना प्रभारी स्टेशन रोड, रतलाम के प्रतिवेदन के अनुसार प्राप्त विभिन्‍न सूत्रों, मुखबिर सूचना तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे – व्हाट्सअप, फेसबुक आदि के माध्यम से यह जानकारी संज्ञान मे आई हैं कि थाना औ.क्षे. जावरा जिला रतलाम में पंजीबंद्ध अपराध मे राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष का नाम आने और आरोपी बनाये जाने से राष्ट्रीय करणी सेना के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। इनके द्वारा उसका नाम वापस लेने तथा इस मामले में उच्च स्तरीय- जांच की मांग आदि मांगों को लेकर 13 अगस्त 2021को करणी सेना द्वारा रतलाम शहर में बडी संख्या में एकत्रित॑ होकर धरना प्रदर्शन किये जाने की संभावना हैं। वर्तमान में कोरोना गाईड लाईन भी प्रभावी हैं एवं आदेशानुसार इस प्रकार के कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। अतः कार्यक्रम क़े संबंध में अग्रिम कार्यवाही एवं उचित आदेश एवं इस संबंध मे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। कोविड बीमारी को डब्ल्यू एच ओ द्वारा वैश्विक महामारी के रूप मे चिहिन्त किया गया है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा मप्र पब्लिक हेल्‍थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रमण रोग घोषित किया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रतलाम के प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र मे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 दिनांक 10.08.2021 से दिनांक 20.08.2021_को प्रात: 06:00 बजे तक प्रभावशील की गई है। उपखण्ड रतलाम (शहर) मे आम जन के स्वास्थ एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अभिषेक गेहलोत, अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम (शहर) तहसील एवं जिला रतलाम (म.प्र) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए अनुभाग रतलाम, (शहर) की राजस्व सीमा क्षेत्र में आदेश जारी दिनांक से आगामी 02 माह तक की अवधि के लिये प्रतिब्रंधात्मक आदेश जारी किया गया है कि थाना प्रभारी स्टेशन’ रोड, रतलाम के प्रतिवेदन अनुसार 13.अगस्त 2021 को उल्लेखित राष्ट्रीय करणी सेना के द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन तथा अन्य कार्यक्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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