रतलाम / अधिकारियों के अवकाश प्रतिबंधित, निवास का पता देना होगा, बीएलओ घर-घर मतदाता का सत्यापन करेंगे
रतलाम,19 सितम्बर(इ खबर टुडे)। जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। निर्वाचन कार्य निर्बाध, स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 के अधीन जिले के समस्त जिला स्तरीय, अनुभाग स्तरीय, विकासखंड तथा तहसील स्तरीय अधिकारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिए है।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी बगैर सूचना के अवकाश पर नहीं जाएगा। अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। जिला तथा अन्य सभी स्तरों के अधिकारी तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय रतलाम को अपने निवास का स्पष्ट पता प्रस्तुत करेंगे। आदेश में कहा गया है कि अप्रत्याशित एवं आपातकालीन परिस्थितियों में जिला कलेक्टर के समक्ष में अथवा दूरभाष पर अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेकर ही प्रस्थान किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।
एप के माध्यम से बीएलओ घर-घर मतदाता का सत्यापन करेंगे
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशनुसार 01 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए फोटो निर्वाचन के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में संपादित किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि 20 से 30 सितंबर के मध्य घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन का कार्य करे, सभी बीएलओ, बीएलओ एप के माध्यम से प्रत्येक मतदाता का सत्यापन सुनिश्चित करें।
2 अगस्त 2023 की स्थिति में ज्ञात की गई संभावित डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री की सूची के आधार पर घर-घर इसकी जांच करें, जांच के दौरान यदि कोई मतदाता मृत एवं डुप्लीकेट पाया जाता है तो नियम अनुसार नाम हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी बीएलओ उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिक देते हुए निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करेंगे।