November 22, 2024

पुजारियों, सेवादारों के मानदेय के भुगतान की शर्तो का निर्धारण,धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने जारी किया आदेश

रतलाम,27मई(इ खबर टुडे)।शासन संधारित जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं हैउन मंदिरों के पुजारियों को 5 हजार रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा। जिन मंदिरों के पास पाँच एकड़ तक कृषि भूमि है उन मंदिरों के पुजारियों को हर महीने 2 हजार 500 रूपये दिए जायेंगे।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की उप सचिव पुष्पा कुलेश ने बताया कि मानदेय की दरों में संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा शासन संधारित मंदिरों के पुजारियोंसेवादारों के मानदेय के भुगतान की शर्तो का निर्धारण किया गया है। यह आदेश एक मई 2022 से प्रभावशील होगा।

भुगतान की शर्तो ने अनुसार जिन मंदिरों के पास पाँच एकड़ से 10 एकड़ तक कृषि भूमि हैउन मंदिर के पुजारियों को 2 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। इसी तरह जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि हैउन मंदिरों के पुजारियों को अलग से शासन द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा। 

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