November 25, 2024

MP News: राज्य में पहली बार राजीनामा से निपटा नौ लाख का क्षतिपूर्ति विवाद

जबलपुर,29 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। मध्य प्रदेश के न्यायिक इतिहास में जबलपुर में अब तक का सबसे बड़ा नौ लाख रुपये का क्षतिपूर्ति विवाद वीडियो कॉफ्रेंसिंग से सुनवाई के जरिए राजीनामापूर्वक निराकृत कर दिया गया। इसके तहत बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंश कंपनी को दो माह के भीतर राशि भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल क्षतिपूर्ति राशि में से पांच लाख 40 हजार मृतक की पत्नी रुकमणि को मिलेंगे। एक लाख 35 हजार रुपये मृतक की मां मीरा बाई को मिलेंगे। दो लाख 25 हजार रुपये मृतक के अवयस्क पुत्र जितेंद्र को मिलेंगे।

तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी एडीजे इरशाद अहमद की अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदक बड़ैयाखेड़ा, जबलपुर निवासी रुकमणी धर्मेंद्र लोधी सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता विवेक शिवहरे व विनय शेखर ने पक्ष रखा। जबकि बीमा कंपनी बजाज एलियांज की ओर से अधिवक्ता आदित्य नारायण शर्मा अपीयर हुए। सुनवाई के दौरान चार साल से लंबित इस विवाद में सभी पक्षों के साथ कोर्ट ने भी मानवीय रुख प्रदर्शित किया। जिसका नतीजा यह निकला कि सभी पक्ष परस्पर राजीनामे के लिए तैयार हो गए। इस तरह अंतत: नौ लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश पारित कर दिया गया।

क्या था मामला : 29 अगस्त 2016 को रात्रि दो बजे सड़क दुर्घटना में आवेदिका के पति धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि हासिल करने का प्रयास जारी था। लेकिन केस निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा था। इस वजह से परिवार के मुखिया के असमय काल कवलित होने से परिवार हलकान था। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। कोरोना आपदा काल में काफी परेशानी पेश आ रही थी।

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