Pasco Act / रतलाम: नाबालिग पत्नी से शादी करना पड़ा महंगा ,पति पर हुआ पास्को एक्ट का मामला दर्ज
रतलाम ,01 अगस्त (इ खबरटुडे)। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा की जड़ें इतनी गहरी है कि बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माता-पिता की अशिक्षा और परंपराओं के कारण कई नाबालिगों का विवाह करा दिया जाता है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए कई संस्था और प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद हर साल बाल विवाह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।ऐसा ही एक मामला रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र से सामने आया है। जहा एक नाबालिग युवती शादी के बाद अपने पति के साथ रह रही थी। इस दौरान घरेलू विवाद होने पर उक्त मामला पुलिस के समक्ष पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है।
पिपलौदा थाने पर पदस्थ निरीक्षक दीपक कुमार मंडलोई ने जानकारी देते हुए बताया कि पिकेश उर्फ़ पंकज पिता बालू निनामा निवासी बोरी गांव प्रतापगढ़ राजस्थान का विवाह सामाजिक स्तर पर पिपलौदा थाना क्षेत्र अंतगर्त एक गांव की नाबालिग युवती से हुआ था। जो पूर्ण रूप से गैरकानूनी था। इस दरमियान पुलिस और प्रशासन को इस विवाह की कोई जानकारी नहीं थी। विवाह के बाद आरोपी पति और नाबालिग पत्नी उदयपुर रह रहे थे।
मामले खुलासा तब हुआ जब 2 साल बाद पति -पत्नी की अनबन होने पर नाबालिग पत्नी अपने पति शिकायत करने के लिए थाने पहुंची, जहा जांच के दौरान पुलिस को पता चला की फरियादी युवती नाबालिग है और दो साल से अपने पति के साथ रह रही थी । जिसके बाद पुलिस ने पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। उक्त मामले में नाबालिग युवती की गैरकानूनी रूप से शादी करवाने वाले परिवार के दोनों पक्षों पर कार्यवाही जांच का विषय बनी हुई है। फ़िलहाल पुलिस मामले में आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने पति के खिलाफ धारा 363,366, 376(2)(n) ,376(3),5 06 भादिव एवं 5l /6 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।