Life Imprisonment : दलित युवक की हत्या के मामले में जावरा निवासी चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास
रतलाम,29 जून (इ खबरटुडे)। एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश डीएस चौहान ने जिले के जावरा कस्बे में करीब 6 वर्ष पूर्व की गई एक दलित युवक की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार देते हुए उन्हे आजन्म कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तो पर दो दो हजार रु.का अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया है,जिसके व्यतिक्रम में दो माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक नीरज सक्सेना ने बताया कि 15 फरवरी 2016 की रात करीब पौने नौ बजे फरियादी रोहित अपनी मोटर सायकिल पर मोहित पिता कालू को लेकर जावरा रेलवे स्टेशन जा रहा था। रास्ते में वह सिगरेट पीने के लिए रुका,उसी समय जावरा निवासी आरोपीगण शिवा पिता श्याम जी सैनी 38,विनय पिता भेरुलाल 27,प्रेम माली पिता टेकचन्द 46 और कमल पिता जगदीश 34 ने पुरानी रंजिश के चलते रोहित व मोहित पर चाकू और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। हमलावरों ने मोहित के पेट में चाकू घुसेड दिया,जिससे वह बेहोश होकर वहीं गिर पडा। आरोपियों ने रोहित के साथ भी लात घूंसों से मारपीट की। बाद में घायल रोहित व मोहित को 108 एम्बूलेंस से जावरा के शासकीय चिकित्सालय ले जाया गया। इस घटना के बाद जावरा शहर पुलिस ने फरियादी रोहित की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। बाद में अस्पताल में उपचाररत मोहित की मृत्यु हो गई। जिस पर पुलिस ने प्रकरण में हत्या की धारा 302 भादवि का इजाफा कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
जिला न्यायालय में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश डीएस चौहान ने प्रकरण के विचारण के पश्चात विशेष लोक अभियोजक नीरज सक्सेना द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिध्द करार दिया। चारों अभियुक्तों को आजन्म कारावास और दो दो हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।