December 26, 2024

Ratlam/संबल योजना के अपात्र व्यक्ति कलेक्टर के यहां अपील करें – श्रम मंत्री

sambal-yojana

विधायक काश्यप ने विधानसभा में पूछा सवाल

रतलाम ,15मार्च (इ खबरटुडे)। संबल योजना के अपात्र हितग्राही अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अपील का यह प्रावधान शासन द्वारा 12 फरवरी 2021 को जारी पत्र में किया गया हैं।

यह जानकारी विधानसभा में विधायक चेतन्य काश्यप के सवाल के जवाब में श्रम एवं खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत वर्ष 2018-19 में 01 अप्रैल 2018 से यह योजना प्रारंभ हुई थी ।

रतलाम नगर निगम क्षेत्र के 38,646 हितग्राही पंजीकृत किये गये थे। राज्य शासन द्वारा 20/09/2019 को दिये गये निर्देश पर चिन्हित हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमेंं 23,375 अपात्र घोषित किये गये।

शासन द्वारा 12 फरवरी 2021 को दिये गये नये निर्देश के अनुसार अपात्र चिन्हित व्यक्ति अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी पुन: सत्यापन के लिये जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर के यहां अपील कर सकते हैं। पात्र पाये जाने पर वे योजना के लाभ के लिये फिर से आवेदन कर सकेंगे।

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