
Income tax: Properties of tax evaders will be confiscated, the income tax department has issued new guidelines.
Income tax new guideline: देश में आयकर विभाग टैक्स चोरी करने वाले लोगों पर अब कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। अगर आपने बोलकर भी टेक्स्ट चोरी करने की कोशिश की तो आयकर विभाग अब आपकी संपत्ति भी जपत कर सकता है।
आयकर विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी ने अपनी कमाई और संपत्तियों के बारे में सही जानकारी नहीं देने और टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति के घर की तलाशी भी ले सकता है।
1 अप्रैल 2026 से आयकर विभाग को मिलेंगे नए अधिकार
देश में टेक्स चोरी के मामलों पर रोक लगाने हेतु 1 अप्रैल 2026 से आयकर विभाग (income tax right) को सरकार नए अधिकार देने की तैयारी कर रही है। टैक्स चोरी को रोकने हेतु आयकर विभाग को नए आयकर बिल-2025 (income tax new bill) में ऐसी कार्रवाई करने के अधिकार देने की व्यवस्था की गई है।
नए नियम लागू (income new tax rules) होने के बाद आय पर लगने वाले कर की चोरी के मामलों में कमी तो आएगी ही आएगी साथ ही साथ सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
टैक्स चोरी करने पर आयकर विभाग करेगा संपत्तियां जपत
टैक्स चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने हेतु सरकार अब कड़े कदम उठाने जा रही है। आयकर
विभाग की नई गाइडलाइन (income tax new guideline) के अनुसार कर चोरी के मामलों में जरूरत पड़ने पर संपत्तियां भी जब्त की जाएगी। मौजूदा आईटी अधिनियम-1961 की धारा-132 कर अधिकारियों को यह अधिकार देती है।
इस अधिनियम के तहत अधिकारी कर चोरी मामले में तलाशी लेने के साथ जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति की संपत्तियों और सभी तरह के खातों को जब्त कर सकता है।
आयकर विभाग के अधिकारी अज्ञात आय पर तोड़ सकेंगे अब संबंधित व्यक्ति के लॉकर और तिजोरी
आयकर विभाग के अधिकारियों को कर चोरी के मामलों को रोकने हेतु कई पड़े अधिकार दिए गए हैं। आयकर बिल के क्लॉज-247 के अनुसार अधिकारी किसी व्यक्ति के पास अज्ञात आय, संपत्ति या खातों से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु संबंधित व्यक्ति के लॉकर और तिजोरी को चाबी नहीं मिलने पर तोड़ सकते हैं।
इसके अलावा अधिकारी किसी भी स्थान पर प्रवेश कर तलाशी ले सकते हैं और जानकारियां प्राप्त करने हेतु संबंधित व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल स्पेस तक को भी खंगाल सकते हैं।