
rbi news:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार किसी बैंक अकाउंट में लंबे समय तक राशि नहीं होती तो वह निष्क्रिय हो सकता है। इसलिए आइए जानते हैं कि बैंक अकाउंट कितने दिनों तक बंद हो सकता है और इसे फिर से शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए।
आजकल हर किसी के पास बैंक खाता होना अनिवार्य हो गया है। कोई बचत करता है, तो कोई व्यापार करता है। एफडी और आरडी योजनाओं में निवेश करने के लिए कुछ लोग बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक अकाउंट रखते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह डी एक्टिव हो सकता है अगर आपने लंबे समय तक अपने बैंक अकाउंट से कोई लेनदेन नहीं किया।
निष्क्रिय अकाउंट दोबारा शुरू करना आसान
निष्क्रिय अकाउंट होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से शुरू करना बहुत आसान है। इसके लिए
आपको अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आप अपने अकाउंट से पैसे न निकाल सकते हैं और न ही जमा कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि, अकाउंट में जो पैसा जमा है, उस पर ब्याज मिलता रहेगा। वहीं बैंक खाता एक्टिव करवाने के लिए ब्रांच में जाएं और अकाउंट एक्टिवेट करवाने की रिक्वेस्ट करें। ग्राहक को बैंक अकाउंट को एक्टिव करने के लिए शुल्क नहीं देना है। डीएक्टिव खाते को एक्टिवेट करने के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा।
लेन-देन न करने से बंद होता है अकाउंट
यदि आप अपने बैंक अकाउंट से लंबे समय तक कोई लेनदेन नहीं करते हैं, तो वह निष्क्रिय हो सकता है। आपको इसे एक्टिव करने के लिए बैंक जाकर केवाईसी पूरी करनी होगी ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी न हो, आप समय-समय पर अपने अकाउंट से पैसे निकालते रहें। हर 6 महीने में कम से कम एक ट्रांजेक्शन करें।