May 18, 2024

Farmer Loan Waiver : मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में किसानों का 2 लाख रुपए तक का ब्याज माफ होगा;रतलाम के 60 हजार किसानों को मिलेगा फायदा

रतलाम 12 मई (इ खबर टुडे)। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के अंतर्गत रतलाम जिले के 60 हजार किसानों को ब्याज माफी का फायदा मिलने वाला है। योजना में 2 लाख रुपए तक का ब्याज शासन द्वारा माफ किया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबंधित सहकारी समितियों के किसान जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में कुल देयताएं मूल $ ब्याज 2 लाख रुपए तक है एवं डिफाल्टर हैं, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जावेगा। 31 मार्च 2023 की स्थिति पर डिफाल्टर हुए किसानों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर किसानों को ही ब्याज माफी योजना का लाभ मिलेगा। योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मई है। आवेदन फॉर्म सहकारी समितियों में उपलब्ध हैं। आवेदन लेने का कार्य 14 मई से प्रारंभ किया जा रहा है।

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र के हरएक ग्राम में कम से कम 5 स्थानों पर दीवार लेखन किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग कर किसानों को योजना की जानकारी दी जा रही है। अपेक्स बैंक यूटिलिटी पोर्टल में किसान का नाम, बकाया ऋण का मूल धन एवं ब्याज की राशि का दर्ज विवरण का मिलान, जिले के उपपंजीयक एवं बैंक महाप्रबंधक द्वारा दो दिवस के अंदर समिति के रिकॉर्ड से कराया जाएगा ताकि सही सूची का प्रकाशन कराया जा सके।

योजना क्रियान्वयन पारदर्शी प्रक्रिया अनुसार किए जाने हेतु डिफाल्टर किसानों की सूची में यूनिक नंबर के साथ किसान का नाम, उस पर बकाया मूल धन एवं माफ की जाने वाली ब्याज की राशि का विवरण बैंक स्तर पर यूटिलिटी पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरे गए हो। आवेदन समिति अथवा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की किसी भी शाखा से किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आवेदन पत्र स्थानीय स्तर पर भी प्रिंट अथवा फोटोकॉपी कराए जा सकते हैं।

योजना अंतर्गत समिति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत प्रकरणों के विरुद्ध किसानों द्वारा आपत्ति दी जा सकती है। किसान अपनी आपत्ति समिति के मुख्यालय में दे सकेंगे। समिति द्वारा प्रकाशित सूची में किसान का नाम अथवा राशि में त्रुटि होने की आपत्ति आने पर प्राप्त की जा सकती है। ब्याज माफी का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को डिफॉल्ट मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी समिति द्वारा जारी किया जाएगा। योजना अंतर्गत लाभान्वित किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने हेतु यह विशेष सुविधा दी जावेगी कि जितनी राशि किसान अपने ऋण खाते में नगद जमा करेंगे, उतनी राशि तक खाद समिति से ऋण के रूप में कृषक प्राप्त कर सकेंगे।

योजना में जो व्यक्ति अपात्र होंगे, उनमें समस्त आयकर दाता भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, इनके निगम मंडल, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर, 15 हजार रुपए प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर, जीएसटी में 12 दिसंबर 2018 या उसके पूर्व पंजीकृत व्यक्ति, फर्म, फर्म के संचालक, फर्म के भागीदार आदि शामिल रहेंगे।

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