रतलाम / पटाखा व्यवसायियों के लिए कलेक्टर ने जारी किये दिशा निर्देश, विक्रय अनुज्ञप्तिया 10 अक्टूबर से 5 नवंबर तक की अवधि हेतु नवीनीकृत की जाएंगी
रतलाम,26सितंबर(इ खबर टुडे)। आगामी दशहरा एवं दीपावली पर्व के दृष्टिगत रतलाम शहर तथा जिले के अन्य अनुभागो में आतिशबाजी विक्रय के संबंध में जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
अस्थाई फटाका अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के आवेदन आगामी 9 अक्टूबर तक संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदक को एमपी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इस वर्ष आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञप्तिधारियों के पटाखा अनुज्ञप्ति आगामी 10 अक्टूबर से 5 नवंबर तक की अवधि के लिए नवीनीकृत की जाएंगी। अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने अनुभाग में पूर्व प्रचलित एवं वैद्य लाइसेंसों का नवीनीकरण करने हेतु अधिकृत होंगे।
कलेक्टर द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में कार्यालय विज्ञप्ति जारी कर वैध स्थाई फटाका अनुज्ञप्तिधारियों से अवधि निर्धारित कर नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त कर अ स्थाई अनुज्ञप्ति नवीनीकृत करेंगे तथा अनुज्ञप्तिधारियों की सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें लगाने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन संबंधित एसडीएम, नगर पालिका अधिकारी, एसडीओ, पुलिस तथा एसडीओ लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
फटाका दुकान हेतु चयन किए जाने वाले स्थान आबादी क्षेत्र से दूर शहर से बाहर और सुरक्षित स्थानों पर होंगे। धार्मिक स्थल, अस्पताल स्कूल तथा किसी भी प्रतिबंधित स्थल के नजदीक फटाका दुकाने नहीं लगाई जाएंगी।