Child marriage : बाल विवाह करवाने वाले और उसमें सम्मिलित होने वालों की खैर नहीं : श्री कुमार पुरूषोत्तम
रतलाम,02 मई (इ खबरटुडे)। कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा अक्षय तृतीया पर बाल विवाह आयोजन संभावना को दृष्टिगत रखते हुए बाल विवाह रोकथाम हेतु विकासखंड स्तरीय दल गठित करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन श्री रजनीश सिन्हा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में समस्त एसडीएम द्वारा अपने अनुभाग में बाल विवाह रोकथाम टीम गठित कर दी गई हैं जिसमें संबंधित तहसीलदार, एसडीओपी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, संबंधित थाना प्रभारी व परियोजना अधिकारी मबावि को सम्मिलित किया गया हैं।
विवाह हेतु लडकी की उम्र 18 वर्ष से अधिक व लडके की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में ऐसे बाल विवाह आयोजन में सम्मिलित परिवारजन, पंडित, काजी, हलवाई, कैंटरिंग वाले, बैंडवाले, घोडेवाले व अन्य सेवा प्रदाता को 2 लाख रूपये तक का जुर्माना एवं 2 साल तक की सजा का प्रावधान हैं। बाल विवाह की सूचना 1098 चाईल्ड हेल्पलाईन,181 महिला हेल्पलाईन, 100 पुलिस, संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र, थाना, परियोजना कार्यालय एवं एसडीएम कार्यालय में की जा सकती हैं। बाल विवाह कानूनी अपराध हैं। बाल विवाह न रचें, अपराध से बचें।