May 4, 2024

Corruption/सरकारी जमीन पर मल्टी, निर्माणकर्ता पलोड ब्रदर्स एवं आधा दर्जन अधिकारियों पर प्रकरण

ज्जैन,29 अक्टूबर (इ खबर टुडे/ब्रजेश परमार )।आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू उज्जैन ने मल्टी निर्माण करने वाले महेश पलौड उसके पार्टनर एवं नगर पालिक निगम उज्जैन ,टीएनसीपी नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों के खिलाफ संज्ञेय धाराओं में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। इनके संरक्षण में देवास रोड़ क्षेत्र में करोड़ों रूपए की शासकीय भूमि पर मल्टी निर्माण करवाया जा रहा था।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईकाई उज्जैन पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी के अनुसार उन्हें शिकायत मिली थी कि महेश पलोड़ व अन्य भागीदार शहर के पॉश क्षेत्र तरणताल के सामने देवास रोड़ पर स्थित बेशकीमती शासकीय भूमि पर मल्टी का निर्माण कर कर रहे हैं।

सतथ्य शिकायत की जांच में पाया गया कि महेश पलोड आदि ने नगर निगम एवं टीएनसीपी अधिकारियों से सांठगांठ कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय भूमि पर मल्टी का निर्माण किया जा रहा है। जिससे शासन को करोड़ों रूपए के राजस्व की हानि हो रही है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जांच के बाद आरोपी महेश पलोड़ उनके सभी भागीदार तथा नगर पालिका निगम उज्जैन के अधिकारी नगर निवेशक राम बाबू शर्मा, भवन अधिकारी मीनाक्षी शर्मा उपयंत्री संतोष शर्मा लिपिक एव एस के मिश्रा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,महेश छलोतरे के विरुद्ध अपराध धारा 420,447,467,468,471,120 बी भादवि एव 7सी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।

दस्तावेजों में सरकारी बगीचे की जमीन-
इस भूमि को लेकर मेसर्स पालोड़ ब्रदर्स पार्टनर की ओर से महेश पालोड़ पिता विश्वनाथ पालोड़ निवासी विक्रमादित्य क्लाथ मार्केट फाजलपुरा उज्जैन वार्ड क्रमांक 32 उज्जैन द्वारा ग्राम नानाखेड़ा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 749 रकबा 1.5050 हेक्टर व सर्वे क्रमांक 753 रकबा 0.1780 हेक्टर पर नजुल अनापत्ति प्रमाण देने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय में लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

नजूल अनापत्ति के लिए तहसीलदार तहसील कोठीमहल से प्रतिवेदन लिया गया ।तहसीलदार, तहसील कोठीमहल द्वारा पत्र क्रमांक 525/रीडर/2021, उज्जैन दिनांक 08.10.2021 से अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि आवेदित भूमि का परीक्षण किया गया । उक्त भूमि खसरा अभिलेख वर्ष 2021-22 में सर्वे क्रमांक 749 रकबा 1.5050 हेक्टर (बगीचा 0.418 हेक्टेयर, आबादी (गांवठान) 1.0870) शासकीय रूप में दर्ज है।

चूंकि आवेदित भूमि की खसरा अभिलेख के कालम नं. 05 में शासकीय भूमि के रूप में प्रविष्टि है ।अतः आवेदक के पक्ष में नजल अनापत्ति जारी नहीं की जा सकती है ।तहसीलदार तहसील कोठीमहल के प्रतिवेदन से सहमत चूंकि उक्त भूमि खसरा अभिलेख वर्ष 2021-22 में सर्वे क्रमांक 749 रकबा 1. 5050 हेक्टर (बगीचा 0.418 हेक्टेयर, आबादी (गांवठान) 1.0870) शासकीय रूप में दर्ज है। इसलिए नजूल अनापत्ति जारी नहीं किया जा सकता है |

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