वकीलों की हडताल से नाराज अभिभाषक ने लगाया जिला अभिभाषक संघ के खिलाफ केस,एक करोड रु.क्षतिपूर्ति की मांग
रतलाम,11 मार्च (इ खबरटुडे)। अभिभाषकों द्वारा विगत 23 से 25 फरवरी तक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिए जाने से नाराज एक वकील ने जिला अभिभाषक संघ के खिलाफ ही कोर्ट में केस लगा दिया है। नाराज वकील ने पहले जिला अभिभाषक संघ को 1 करोड रु. की क्षतिपूर्ति देने का लीगल नोटिस दिया था और इस नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिए जाने के बाद न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया है।
इजीनियर विजय सिंह यादव अधिवक्ता ने मीडीया को प्रेषित अपनी विज्ञप्ति में बताया कि जिला अभिभाषक संघ द्वारा 23 फरवरी से 25 फरवरी तक हडताल की गई थी,जिसकी वजह से अनेक व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में देरी हुई है। इससे नाराज अïिधवक्ता ने विगत 28 फरवरी को जिला अभिभाषक संघ को एक लीगल नोटिस देकर एक करोड रु. की क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी। जिला अभिभाषक संघ की ओर से इस नोटिस पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसके बाद अधिवक्ता विजय सिंह यादव ने जिला न्यायालय में जिला अभिभाषक संघ के विरुद्ध एक वाद एमजेसी 60- 2023 प्रस्तुत किया है। उक्त वाद में अगली सुनवाई की तारीख 5 अप्रैल निर्धारित की गई है। अधिवक्ता विजयसिंह ने अपनी विज्ञप्ति में अभिभाषकों द्वारा न्यायालय के विरुद्ध नारेबाजी करने तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को जलाने जैसे मुद्दों का जिक्र भी किया है।
जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अभय शर्मा ने इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर बताया कि अभिभाषकों द्वारा कोई हडताल नहीं की गई थी। अभिभाषकों ने कार्य से विरत रहने का निर्णय किया था। श्री शर्मा के मुताबिक अभिभाषक संघ के विरुद्ध वाद लाने वाले कथित अभिभाषक जिला अभिभाषक संघ के सदस्य नहीं है,जबकि अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिवक्ता को अभिभाषक संघ की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में जिला अभिभाषक संघ द्वारा उक्त व्यक्ति की सनद निरस्त करवाने हेतु राज्य अभिभाषक संघ को लिखा जाएगा। न्यायालय में दायर वाद के सम्बन्ध में नोटिस मिलने पर वाद को निरस्त कराने की कार्यवाही की जाएगी।