January 23, 2025

license suspended/अग्रवाल एग्रो एजेंसी का उर्वरक लाइसेंस निलंबित

suspended

रतलाम,31 मार्च(इ खबर टुडे)।लाइसेंस अथॉरिटी तथा उप संचालक कृषि द्वारा शहर सराय रतलाम की मैसर्स अग्रवाल एग्रो एजेंसी का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल द्वारा उक्त फर्म टार्गा सुपर 15 नग (100 मि.ली.), धानुका एग्रीटेक लि. कम्पनी की कीटनाशक औषधि एवं कोरोजोन 16 नग (10 मि.ली.), 06 नग (30 मि.ली.) एम.एम.सी इंडिया लि. कम्पनी की लायसेंस में बिना अधिकारी पत्र इन्द्राज किए व्यापार करना पाए जाने तथा निर्माता कम्पनी एवं विक्रेता द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने के कारण कीटनशी अधिनियम 1989 ती झाका 29 (1) (ए) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निलंबित किया गया है।

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