November 15, 2024

जेल में बंद दिल्ली के CM केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एक जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली,10 मई (इ खबर टुडे)। दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक जमानत दी। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।

दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होना है। वहीं पंजाब चुनाव पर भी केजरीवाल के प्रचार का असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल अपने केस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जजों की टिप्पणियों से अनुमान लगाया जा रहा था कि केजरीवाल को राहत मिल सकती है। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए जमानत मांगी थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

ईडी ने किया केजरीवाल की जमानत का विरोध
केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अब तक पैरवी की है। वहीं ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। ईडी का कहना है कि कोर्ट की नजर में एक मुख्यमंत्री या नेता और आम नागरिक के बीच भेद नहीं होना चाहिए। यदि आज चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो कल कोई भी अपराधी इस आधार पर जमानत मांग सकता है।

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